मंडावा में वर्ष 2018 में हुए चुनाव में कुल 73.20 फीसदी मतदान हुआ था। अब उप चुनाव में कितना मतदान होगा, सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। इससे पहले वर्ष 2013 में सर्वाधिक 73.94 फीसदी मतदान हुआ था, जो कि अब तक का एक रेकॉर्ड है। वर्ष 2013 में जब सर्वाधिक मतदान हुआ था तब जीत निर्दलीय नरेन्द्र खींचड़ की हुई थी। रोचक बात यह है कि दूसरे नंबर पर भी निर्दलीय रीटा चौधरी रही थी। भाजपा तीसरे व कांग्रेस चौथे स्थान पर रही थी। भाजपा व कंाग्रेस कहीं टक्कर में ही नहीं थे।
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वर्ष प्रतिशत
2003 64.26
2008 64.08
2013 73.94
2018 73.20 —————————- 60 बूथ संवेदनशील
विधानसभा क्षेत्र में 60 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। इन केन्द्रों पर वीडियोग्राफी व वेब कास्टिंग करवाई जाएगी। साथ ही माइक्रो आब्र्जवर और सेन्ट्रल पैरा मिल्ट्री फोर्स एवं सीपीएमएफ के जवानों को तैनात किया गया है। 24 सेक्टर व 5 एरिया मजिस्ट्रेट लगाए गए है।
इस बार दिव्यांगता के विभिन्न श्रेणियों के 2108 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग प्रशासन की सहायता से कर सकेंगे। दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए बे्रल लिपि युक्त डमी बैलेट सीट की व्यवस्था की गई है। दिव्यांगजन जो कि मतदान बूथ तक पहुंचने में असमर्थ हो उनके लिए 15 वाहनों की व्यवस्था की गई है। वाहन में नियुक्त कर्मचारी दिव्यांगजनों को घर से मतदान बूथ तक ले जाने एवं वापस घर पहुंचाने का कार्य करेंगे। केंद्रों पर रैंप की व्यवस्था की गई है।
बुर्खा नशीन महिलाएं की पहचान के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को लगाया गया है। सुरक्षा के लिए 1600 जवान तैनात किए गए हैं। एसपी गौरव यादव ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था पूर्णतया चाक चौबंद कर दी गई है।सुपरवाइजनिंग अधिकारियों की 24 मोबाइल पार्टी, पुलिस मोबाइल पार्टी एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट के करीब 100 वाहन रहेंगे, जो लगातार पेट्रोलिंग एवं गश्त करते रहेंगे।
हरियाणा बोर्डर पर 9 नाके, चूरू और सीकर बोर्डर पर 4 नाके सहित कुल 13 नाके जिले के बोर्डर पर लगा रखे हैं। इसके अलावा 20 अक्टूबर से मंडावा विधानसभा क्षेत्र के बाहर एवं झुंझुनंू जिले के अन्दर मंड्रेला, सदर, मुकुंदगढ़ बोर्डर चिन्हित कर 5 नाके और लगाएं गए है। उन्होंने बताया कि मंडावा विधानसभा क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया गया है। प्रयाप्त संख्या में रिजर्व जाब्ता तैयार हैं।
मंडावा विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जा चुका है। सभी निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठान, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय में कार्यरत कामगारों का अवकाश रहेगा।