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दतिया

सूची में किसी मतदाता का दो बार नाम दर्ज हो तो काटें

निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक ने अधिकारियों को दिए निर्देश
 

दतियाJul 11, 2019 / 05:50 pm

संजय तोमर

Cut a name if a voter is registered twice in the list

सूची में किसी मतदाता का दो बार नाम दर्ज हो तो काटें

दतिया. नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए मतदाता सूचियों की तैयारियां की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैनात प्रेक्षक सेवानिवृत्त आईएएस एसके उपाध्याय ने राजस्व एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्ट्रेट में बुधवार को आयोजित बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि अगर किसी मतदाता का नाम शहरी व ग्रामीण क्षेत्र दोनों में हो तो उसे एक ही स्थान पर रहने दें।
उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण पर विशेष ध्यान दें। स्थानीय निर्वाचन के लिए अभी जो मतदाता सूची तैयार की जा रही है उसके पश्चात एक वर्ष तक यही सूची रहेगी। इसमें नाम जोड़ें या घटाए नहीं जा सकते। मतदाता पुनरीक्षण की समय सारणी है उसके अनुसार गुणवत्ता युक्त कार्य हो। मतदाता सूची पर विशेष ध्यान दिया जाए। नाम जोडऩे और घटाने के आवेदनों की प्राप्ति दी जाए। साथ ही यह भी देखें कि अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो सकें और पात्र छूटें न। निर्वाचन की पुस्तिका का अध्ययन ध्यान से कर लें। एक वार्ड में एक व्यक्ति दो स्थानों पर दर्ज हो सकता है अथवा अलग-अलग वार्डो में दर्ज हो सकता है।
ऐसे डबल नाम वाले मतदाताओं को हटाया जाना है। उन्होंने बताया कि 26 जुलाई तक नाम जोडऩे व घटाने की कार्यवाही होगी। 21 अगस्त को मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन होगा। 21 से 30 अगस्त दोपहर 3 बजे तक केन्द्र पर दावे -आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे। 5 सितम्बर तक आपत्तियों का निराकरण तथा 25 सितम्बर को सार्वजनिक सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
मतदाता सूची की बिक्री 26 से
आगामी 26 सितम्बर को फोटोयुक्त मतदाता सूची विक्रय के लिए तैयार होगी। बुधवार की दोपहर करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में कलेक्टर बीएस जामोद, अपर कलेक्टर विवेक रघुंवशी, एसडीएम भाण्डेर प्रदीप कुमार शर्मा, सेवढ़ा एसडीएम राकेश परमार, तहसीलदार दतिया भरत कुमार, भांडेर तहसीलदार मनीषा कौल, मुख्य नगर पालिका अधिकारी दतिया विनोद दीक्षित समेत भाण्डेर, इन्दरगढ़, सेवढ़ा, बड़ौनी के सीएमओ समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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