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आतिशबाजी का ‘मुहूर्त’ पुलिस के लिए गलफांस, आमजन को कैसे रोके

locationबीकानेरPublished: Nov 02, 2018 11:36:00 am

Submitted by:

dinesh kumar swami

सुप्रीम कोर्ट का दीपावली के दिन आतिशबाजी का मुहूर्त निर्धारित करना पुलिस के लिए गले की फांस बन गया है। अब पुलिस के समक्ष विकट समस्या खड़ी हो गई है कि वह आमजन को कैसे आतिशबाजी करने से रोके।

Diwali 2018

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बीकानेर. सुप्रीम कोर्ट का दीपावली के दिन आतिशबाजी का मुहूर्त निर्धारित करना पुलिस के लिए गले की फांस बन गया है। अब पुलिस के समक्ष विकट समस्या खड़ी हो गई है कि वह आमजन को कैसे आतिशबाजी करने से रोके। हालांकि पुलिस ने इसकी तैयारियां करने के साथ-साथ संबंधित थानाधिकारियों को निर्देशित भी किया हैं।
अब क्या करें पुलिस
एक पुलिस अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि दीपावली के त्योहार पर केवल दो घंटे की आतिशबाजी की समय सीमा निर्धारित करना उचित है। वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने में अच्छी पहल है लेकिन इसे लागू करना टेड़ा काम है। आमजन को आतिशबाजी करने से रोकना पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द हो गया है।
अनुमान के मुताबिक एक थाना क्षेत्र में तीन से चार लाख की जनसंख्या आती है। बच्चे व युवा शाम होते-होते उत्साहपूर्वक आतिशबाजी शुरू कर देते हैं। वहीं घर के बड़े लोग घर व व्यापारिक प्रतिष्ठानों में मुहूर्त के अनुसार लक्ष्मी पूजन कर आतिशबाजी शुरू करते हैं। इसके लिए चंद पुलिसकर्मी हैं। ऐसे में आतिशबाजी पर पूर्णरूप से रोक लगा पाना संभव नहीं होगा।
यह रहेगी व्यवस्था
पुलिस अधीक्षक सवाईसिंह गोदारा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालनार्थ सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनी रहे इसके लिहाज से विशेष व्यवस्थाएं करने में जुट गया है। दीपावली की रात विशेष पुलिस दल शहर में गश्त पर रहेंगे। दस बजे बाद आतिशबाजी करने वालों को समझाइश की जाएगी। समझाइश से नहीं मानने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। इसके लिए थाना स्तर एएसआई, हैडकांस्टेबल के नेतृत्व में विशेष टीमें गठित की गई है। मॉनिटरिंग संबंधित थाने के एसएचओ करेंगे।
कंट्रोल रूम में देनी होगी सूचना
जिला पुलिस ने आठ बजे से दस बजे तक आमजन से आतिशबाजी करने की अपील की है। साथ ही रात दस बजे बाद आतिशबाजी होती है इसकी शिकायत पुलिस कंट्रोल रूम की जा सकती है। पुलिस अधिकारियों को आमजन से समझाइश के साथ ही आतिशबाजी नहीं करने के लिए कहा गया है।
सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश है कि रात आठ से दस बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेंगी। इसके बाद आतिशबाजी करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संबंधित थानाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र की जिम्मेवारी सौंपी गई है। लापरवाही सामने आने पर बख्शा नहीं जाएगा।
सवाईसिंह गोदारा, पुलिस अधीक्षक
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