दहेज के लिए प्रताडि़त करने वालों को न्यायालय उठने तक की सजा
बेतुलPublished: May 30, 2019 09:49:11 pm
दहेज के लिए पत्नी को प्रताडि़त करने वाले पति को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई द्वारा न्यायालय उठने तक की सजा एवं तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बैतूल। दहेज के लिए पत्नी को प्रताडि़त करने वाले पति को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई द्वारा न्यायालय उठने तक की सजा एवं तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपीगणों में प्रदीप पिता फूलचंद उम्र २६ वर्ष, फूलचंद पिता बाजीलाल उम्र ४६ वर्ष एवं इंदूबाई पत्नी फूलचंद उम्र ४२ वर्ष निवासीगण चंदोराकला थाना मुलताई शामिल है। घटना को लेकर बताया गया कि फरियादी का विवाह २८मई २०१५ को प्रदीप से ग्राम चंदोराकला में सामाजिक रीति रिवाज से संपन्न हुआ था। विवाह के पश्चात करीब एक माह तक ससुराल वालों ने बहू को ठीक से रखा लेकिन उसके बाद पति प्रदीप ने दहेज न मिलने की बात को लेकर रोज मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताडि़त करने लगा तथा एक लाख रुपए की मांग करने लगा। मांग की पूर्ति नहीं होने पर आरोपी प्रदीप ने पत्नी को उसके मायके ग्राम मोही ले जाकर छोड़ दिया था और कहा था कि पैसों की व्यवस्था हो जाएगी तो आ जाना नहीं तो मत आना। जिसके बाद पत्नी द्वारा पति एवं सास, ससुर के विरूद्ध मुलताई थाने में मामला दर्ज कराया गया था। न्यायाधीश द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपीगणों को न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया है।
करंट की चपेट में युवक की मौत
चिचोली। थाना क्षेत्र के ग्राम कान्हे में गुरूवार को काम करने के दौरान एक मजदूर की करंट के चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ३० वर्षीय प्रेमलाल पिता सोनाजी कुअंा खुदाई के काम करने के लिए गया था। इसी दौरान मोटर चालू करने के दौरान करंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पीएम करा कर परिजनों को सौंप दिया है।