सपा विधायक इरफान सोलंकी पर आने वाला आज का निर्णय एक बार फिर टला
मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती के साथ दुष्कर्म की घटना 22 सितंबर 2022 की है। अचलगंज थाना पुलिस ने 27 सितंबर 2022 को मुकदमा दर्ज किया था। मुकेश रैदास ने मंदिर में रुकी हुई युवती को बहला फुसलाकर कर झाड़ियां में ले गया। जहां उसके साथ गलत काम किया।
अदालत ने मुकेश रैदास पुत्र रामावतार निवासी थाना क्षेत्र अचलगंज को आईपीसी की धारा 376 में अदालत में दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है अर्थ दंड अदा ना करने की दशा में 6 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
इसके साथ ही आईपीसी की धारा 323 में 6 माह का कारावास और 1 हजार का अर्थदंड लगाया है। न भरने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना पड़ेगा। इसी क्रम धारा 506 के अंतर्गत 6 महीने का सश्रम कारावास से दंडित किया गया है। इसके साथ 1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना पड़ेगा।