read more:मालपुरा में 68 सीसीटीवी कैमरों से शहर की हर गतिविधियों पर निगरानी राजस्व टीम ने शिकायत मिलने पर उक्त स्टॉक को सीज कर सबंधित व्यक्तियों की जांच की थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि तहसीलदार टोडारायसिंह की ओर से उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह न्यायालय में राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत कार्यवाही के लिए दर्ज प्रकरण में उपखण्ड मजिस्ट्रेट की ओर से बोटूंदा निवासी जगदीश, हनुमान, मानमल व जैथल्या निवासी आशा कंवर के खातेदारी भूमि पर बजरी स्टॉक के मामले में सिवायचक की कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया गया है।
read more:घर से बाहर निकलते ही महिला से चेन स्नैचिंग का प्रयास, लोगों ने पिछा किया तो बाइक छोड़ भागा आरोपी उल्लेखनीय है कि गत दिनों उपखण्ड अधिकारी के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने बजरी खनन कर बोटूंदा क्षेत्र के दर्जन भर स्थानों पर किए गए बजरी के अनाधिकृत स्टॉक को सीज करीब 12 सौ टन बजरी को निगरानी में रखा गया था, जिसे बाद में फैला ेकर नष्ट कर दिया गया।
उक्त स्थानों पर बजरी स्टॉक करने वाले व्यक्तियों की जांच की गई। चिह्नित किए गए करीब एक दर्जन व्यक्तियों के खिलाफ खनन विभाग को मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन एक पखवाड़ा गुजरने के बावजूद अब तक मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया था।