EDUCATION DEPT : हाइ कोर्ट के आदेश के बाद जागी सरकार, सभी स्कूलों में दी जाएगी पोक्सो एक्ट की जानकारी
बच्चों के साथ बढ़ते अपराधों को लेकर महत्वपूर्ण कदम, शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना
EDUCATION DEPT : हाइ कोर्ट के आदेश के बाद जागी सरकार, सभी स्कूलों में दी जाएगी पोक्सो एक्ट की जानकारी
दिव्येश सोंदरवा.सूरत. गुजरात के सभी स्कूलों में विद्यार्थियों को पोक्सो एक्ट से अवगत कराया जाएगा। विद्यार्थियों को पोक्सो एक्ट की जानकारी देने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों के लिए अधिसूचना जारी की है। जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश का पालन करने का जिम्मा सौंपा गया है।
सूरत समेत पूरे गुजरात में बच्चों के खिलाफ आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। सूरत शहर में पिछले कुछ समय में बच्चों के साथ हुए कई आपराधिक मामले सामने आए है। बच्चों के साथ छेड़छाड़ और यौन शोषण के मामले दर्ज किए गए हैं। कई बच्चों की हत्या भी हुई है। बच्चों की सुरक्षा के लिए गुजरात उच्च न्यायालय ने बच्चों को जागरूक करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा है कि वह बच्चों को पोक्सो एक्ट से अवगत करवाए। इस आदेश को लेकर राज्य शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी विद्यालयों के लिए अधिसूचना जारी की है। इसमें बच्चों को पोक्सो एक्ट से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश पर अमल का जिम्मा सौंपा गया है। पोक्सो एक्ट क्या है, इस कानून को क्यों बनाया गया, इसके अंतर्गत कौन-से मामले अपराध माने जाते हैं, अलग-अलग आपराधिक मामलों में क्या सजा है, इसकी संपूर्ण जानकारी विद्यार्थियों को दी जाएगी। बच्चों के साथ शारीरिक छेड़छाड़ भी होती है। डर के मारे वह इसके बारे में किसी को नहीं बताते। बच्चों का यह डर दूर करने के साथ किस तरह और शरीर के किस अंग को स्पर्श करने को छेड़छाड़ माना जाता है, बच्चों को इसकी भी जानकारी दी जाएगी।
नोडल अधिकारी की होगी नियुक्ति
सभी विद्यालयों में एक शिक्षक को नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्त करना होगा। शिक्षक को पोक्सो एक्ट, धारा 375 और 376 के बारे में पूरी तरह अवगत कराना होगा। यह नोडल अधिकारी स्कूल के अन्य शिक्षकों को इन सभी कानूून से अवगत कराएगा। शिक्षक विद्यार्थियों और अभिभावकों को अवगत कराएंगे। इस मामले में स्थानीय पुलिस की सहायता लेने का आदेश भी दिया गया है। विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि पोक्सो एक्ट, धारा 375 और 376 के बारे में विद्यार्थियों और अभिभावकों को अवगत कराने के बाद विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करें। कानून के विशेषज्ञ की अध्यक्षता में क्विज प्रतियोगिता रखी जाए, जिससे विद्यार्थी और अभिभावक इस कानूून से भलिभांति अवगत हो सकें।
यह है पोक्सो एक्ट
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रोम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट (पोक्सो) बच्चों के यौन उत्पीडऩ, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों की रोकथाम के लिए बनाया गया। इस कानून के तहत अलग-अलग अपराधों के लिए अलग-अलग सजा तय की गई है। पोक्सो एक्ट के तहत जुर्माना, कैद से लेकर अपराधी को फांसी की सजा तक सुनाई जा सकती है।
सेफ होम सेफ स्ट्रीट अभियान
सूरत में बच्चों के साथ हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर पुलिस ने हाल ही सेफ होम सेफ स्ट्रीट अभियान शुरू किया है। बच्चों की सुरक्षा के लिए शहर पुलिस स्कूलों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। पिछले शनिवार को शहर पुलिस, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और नगर प्राथमिक शिक्षा समिति ने संयुक्त रूप से गांधी स्मृति भवन में सेमिनार का आयोजन किया था। इसमें शिक्षकों को बच्चों के आंतरिक अंगों की जानकारी दी गई, अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में समझाया गया, अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करने के बारे में जानकारी दी गई। शिक्षकों से कहा गया कि वह बच्चों के बारे में अभिभावकों से कोई बात न छुपाएं। बच्चों को रिश्तेदारों से किस तरह सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में भी प्रशिक्षण दिया गया। शिक्षकों को यह जानकारी विद्यार्थियों और स्कूल के अन्य शिक्षकों को देने को कहा गया था।
मृत बच्ची की शिनाख्त के लिए ली थी विद्यार्थियों की मदद
पांडेसरा के जीआव बुड़ीया में एक बच्ची का शव मिला था। उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इस मामले में सूरत पुलिस ने जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सूरत के विद्यार्थियों की मदद मांगी थी। मृत बच्ची का फोटो विद्यार्थियों को दिखा कर उसकी पहचान का प्रयास किया गया था।
Home / Surat / EDUCATION DEPT : हाइ कोर्ट के आदेश के बाद जागी सरकार, सभी स्कूलों में दी जाएगी पोक्सो एक्ट की जानकारी