कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। किशोरी से रेप के मामले सोनभद्र की एमपी एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। नवंबर 2014 में म्योरपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने आपबीती बताते-बताते रोने लगी। कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट को बजाया कि विधायक जंगल में ले जाकर रेप करता था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। पीड़िता के बयान पर जज ने अपना फैसला सुनाया।
12 दिसंबर को किशोरी से रेप के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को दोषी करार दिया था। मंगलवार को सुनवाई के बाद एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायधीश एहसानुल्लाह खान ने सजा सुनाया।