उन पर आरोप था कि 6 अप्रैल 2015 को विक्रमादित्य सिंह जूदेव ने सुबह 9 बजे भागलपुर में प्रार्थी बरमेश्वर प्रसाद को अश्लील गाली, गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक संत्रास कारित करने तथा प्रार्थी को पजेरो वाहन से टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल करते हुए उसकी हत्या करने की कोशिश की थी।
जूदेव के अधिवक्ता सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि प्रकरण में यह तथ्य सामने आया कि भागलपुर निवासी बरमेश्वर प्रसाद गुप्ता अपने घर के सामने विक्रमादित्य से वर्ष 2007 में जमीन खरीद कर अपने नाम राजिस्ट्री कराया था। उक्त जमीन पर स्वयं के कार्य के लिए घटना दिनांक को प्रार्थी बरमेश्वर प्रसाद वहां गया था। मार्ग में अज्ञात वाहन के द्वारा ठोकर लगी।
मामले में उक्त घटना को विक्रमादित्य जूदेव के द्वारा अंजाम दिया गया है। ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं आया। प्रकरण में आरोपी के द्वारा प्रार्थी के साथ घटना कारित करने के संबंध में किसी साक्षियों ने कथन नहीं किए।