यह मामला धमतरी जिले के मगरलोड ब्लाक के ग्राम सोनपैरी का है। न्यायालयीन सूत्रों के मुताबिक अभियुक्त महेश साहू (50) पिता बिसेसर साहू अपनी पत्नी के साथ गांव के ही हेमदास मानिकपुरी के साथ अवैध संबंध को लेकर शंका करता था। कई बार उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वह बाज नहीं आया, तब इससे आक्रोशित होकर उसने 8 दिसंबर 2017 के दिन करीब 10.30 बजे गांव में एक दुकान के पास उसे रोक लिया और विवाद करने लगा। इतना ही नहीं अपने साथ लाए धारदार टंगिया से हेमदास के गर्दन व सिर में जोर से प्रहार कर दिया।
ताबड़तोड़ प्रहार से वह लहुलुहान हो गया और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद महेश साहू स्वयं होकर मगरलोड थाना में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना के बाद केस डायरी न्यायालय में पेश किया, जहां मामले की अंतिम सुनवाई सत्र न्यायालय में हुई।
न्यायाधीश जगदम्बा राय मामले में सबूतों को देखने और गवाहों को सुनने के बाद अभियुक्त महेश साहू पर दोषसिद्ध पाया। इसके बाद धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत महेश साहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसे एक हजार रुपए जुर्माने से दंडित भी किया। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर उसे एक माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतनी होगी।