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कोलकाता

पश्चिम बंगाल में खुले में पानी जमा रखने पर 1 लाख का जुर्माना

ग्रीन एंड क्लीन सिटी के म²ेनजर पश्चिम बंगाल सरकार ने नगरपालिका इलाकों में साफ-सफाई तथा मच्छरों के पनपने पर नियंत्रण को लेकर सख्ती दिखाई है। सरकार अब खुले में कचरा या पानी जमा रखने के दोषी पाए जाने पर 1 हजार रु से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। राज्य विधानसभा ने सोमवार को इससे संबंधित पश्चिम बंगाल नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018 को मंजूरी दी है।

कोलकाताNov 26, 2018 / 10:26 pm

Prabhat Kumar Gupta

kolkata west bengal

पश्चिम बंगाल में खुले में पानी जमा रखने पर 1 लाख का जुर्माना

– प. बंगाल नपा संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित, सरकार सख्त
– अब 60 साल में ही सम्पत्ति कर में 10 प्रतिशत की छूट

कोलकाता.
ग्रीन एंड क्लीन सिटी के म²ेनजर पश्चिम बंगाल सरकार ने नगरपालिका इलाकों में साफ-सफाई तथा मच्छरों के पनपने पर नियंत्रण को लेकर सख्ती दिखाई है। सरकार अब खुले में कचरा या पानी जमा रखने के दोषी पाए जाने पर 1 हजार रु से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। राज्य विधानसभा ने सोमवार को इससे संबंधित पश्चिम बंगाल नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2018 को मंजूरी दी है। भोजनावकाश के बाद शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने विधेयक को पेश किया। करीब एक घंटे की चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया। विस ने गत सप्ताह कोलकाता नगर निगम द्वितीय संशोधन विधेयक पारित कर महानगर के लोगों पर भी जुर्माना लगाने का प्रावधान तय कर दिया। साथ ही सरकार ने कोलकाता नगर निगम की तर्ज पर जिलों में स्थानीय निकायों में भी सम्पत्ति कर देने वाले वरिष्ठ नागरिकों की उम्र सीमा 65 से घटाकर 60 कर दी है। नपा स्तर पर भी वरिष्ठ नागरिकों को सम्पत्ति कर में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
विधेयक पर जवाबी भाषण में शहरी विकास मंत्री हकीम ने कहा कि राज्य में मच्छर जनित रोगों का संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने नगरपालिकाओं को अलग से धन भी मुहैया कराया है। मच्छरों के लार्वा पनपने पर अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां-तहां कचरा या खुले में पानी जमा रखने पर दोषियों पर अधिकतम एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ग्रीन एंड क्लीन सिटी का नारा दिया है। इसके तहत सरकार की ओर से हर निकाय को कचरे की ढुलाई के लिए अत्याधुनिक कम्पैक्टर मशीन उपलब्ध कराई है। कुछ लोग जानबूझकर गंदगी फैला रहे हैं। पश्चिम बंगाल नगरपालिका कानून के तहत जुर्माने की राशि पहले 50 रु से 500 रु थी जो बढ़ाकर ५० हजार रुपए कर दी जा रही है।
सजा देना नहीं, जागरूकता फैलाना मकसद-मंत्री

जुर्माना लगाने से पहले नपा चेयरमैन दोषियों के खिलाफ नोटिस जारी करेंगे। नहीं मानने पर दोषियों को कोर्ट ऑफ लॉ के दायरे में लाया जा सकता है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि नपा या निगम को किसी भी व्यक्ति को सजा देने का अधिकार नहीं है। संशोधन विधेयक के पारित होने पर मंत्री ने कहा कि सरकार का उ²ेश्य लोगों पर आर्थिक दण्ड लगाना नहीं बल्कि प्रचार के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाना है।

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