scriptStudent Union Election: छात्रनेता अब इन नियमों का करेंगे उल्लंघन तो होगा नामांकन खारिज | Student Union Election: RUSU, Rajasthan University, Lingdoh Samiti | Patrika News
जयपुर

Student Union Election: छात्रनेता अब इन नियमों का करेंगे उल्लंघन तो होगा नामांकन खारिज

राजस्थान विश्वविद्यालय ( Rajasthan University ) प्रशासन ने आज छात्रसंघ चुनावों की अधिसूचना ( Notification of Student Union Election ) जारी कर दी है। दरअसल, उच्च शिक्षा विभाग ( Higher Education Department Rajasthan ) की ओर से तारीखों की घोषणा के बाद संबंधित विश्वविद्यालय प्रशासन अपने यहां चुनाव अधिसूचना जारी करते है।

जयपुरAug 18, 2019 / 04:53 pm

Arvind Palawat

छात्रनेता अब इन नियमों का करेंगे उल्लंघन तो होगा नामांकन खारिज

Student Union Election: छात्रनेता अब इन नियमों का करेंगे उल्लंघन तो होगा नामांकन खारिज

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय ( Rajasthan University ) प्रशासन ने आज छात्रसंघ चुनावों की अधिसूचना ( Notification of Student Union Election ) जारी कर दी है। दरअसल, उच्च शिक्षा विभाग ( Higher Education Department Rajasthan ) की ओर से तारीखों की घोषणा के बाद संबंधित विश्वविद्यालय प्रशासन अपने यहां चुनाव अधिसूचना जारी करते है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही छात्रसंघ चुनावों की आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाती है। अब आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले छात्रनेताओं एवं प्रत्याशियों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर सकेगा। विवि. प्रशासन ने राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ संविधान, 2017 की धारा 25 (A)(B)(C) एवं धारा 32 के अंतर्गत यह अधिसूचना जारी की है।
इनका उल्लंघन किया तो होगा नामांकन खारिज
-प्रत्याशी धर्म, जाति, समुदाय, भाषा आधारित किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा। साथ ही ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं करेगा, जिससे वैमनस्यता और तनाव बढ़े।
-जाति और समुदाय के आधार पर वोट की अपील नहीं की जाएगी।
-प्रत्याशी वोटर्स को लुभाने के लिए रिश्वत या कोई अन्य प्रलोभन, धमकी नहीं देगा।
-प्रत्याशी किसी भी तरह का भ्रष्ट आचरण नहीं करेगा।
-छात्रसंघ प्रत्याशी का आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए।
-छात्रसंघ चुनाव के दौरान प्रिंटेड प्रचार सामग्री काम नहीं ली जाएगी। केवल चिह्नित स्थानों पर ही हस्त निर्मित प्रचार सामग्री लगाई जा सकेगी।
-कैम्पस के बाहर कोई प्रचार गतिविधि जैसे जुलूस, मीटिंग नहीं किए जा सकेंगे।
-चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले छात्र व प्रत्याशी को चुनाव से वंचित किया जा सकता है।
-न्यूनतम उपस्थित 75 प्रतिशत अनिवार्य।
-चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा पांच हजार रुपए।
-परिणाम की घोषणा के दो सप्ताह के भीतर उम्मीदवार खर्च के ब्यौरा डीएसडब्ल्यू को सौंपना होगा।
-खर्चे के ब्यौरे की ऑडिट कराना अनिवार्य है।
अधिसूचना के अनुसार यह है चुनाव कार्यक्रम
19 अगस्त: मतदाता सूचियों का होगा प्रकाशन
20 अगस्त: मतदाता सूचियों पर दर्ज होगी आपत्तियां
20 अगस्त: मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन
22 अगस्त: उम्मीदवारी के लिए नामाकंन दाखिल करना
22 अगस्त: नामांकन पत्रों की जांच व आपत्तियां प्राप्त करना
23 अगस्त: वैध नामांकन सूची का प्रकाशन
23 अगस्त: उम्मीदवार नाम ले सकेंगे वापस
23 अगस्त: शाम को अंतिम उम्मीदवार सूची होगी प्रकाशित
27 अगस्त: सुबह 8 बजे से 1 बजे तक मतदान
28 अगस्त: सुबह 11 बजे से होगी मतगणना
28 अगस्त: मतगणना के तुरंत बाद परिणाम होंगे जारी

Home / Jaipur / Student Union Election: छात्रनेता अब इन नियमों का करेंगे उल्लंघन तो होगा नामांकन खारिज

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो