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भारतीयों के लिए यूएई ने खोले दरवाजे, मिलेगी वीजा ऑन अराइवल की सुविधा

Visa on arrival for Indians: UK और EU में रहने वाले भारतीय पासपोर्ट धारकों को UAE की यात्रा करने पर यह सुविधा मिलेगी

नई दिल्लीJul 19, 2019 / 09:27 am

Anil Kumar

Visa-On-Arrival

UAE जाने वाले भारतीय पासपोर्ट धारकों को मिलेगा ‘वीजा ऑन अराइवल’ की सुविधा

दुबई। विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर है। यूरोपियन यूनियन ( European Union ) और यूनाइटेड किंगडम ( United Kingdom ) में रहने वाले भारतीय जिनके पास भारतीय पासपोर्ट हैऔर वे संयुक्त अरब अमीरात ( united arab emirates ) की यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है।

दरअसल, यूके और ईयू में रहने वाले भारतीयों को UAE की यात्रा करने पर अब Visa on Arrival की सुविधा मिलेगी।

यह सुविधा UAE के सभी पोर्ट्स में उपलब्ध होगा। यह सुविधा मिलने के बाद से दुबई जाने वाले भारतीय यात्री कई अधिकारियों की अनुमति लेने के झंझटों से मुक्त हो जाएंगे।

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indian passport

UAE के लिए किसे मिलेगा यात्रा वीजा?

दुबई में जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स ( GDRFA ) ने UAE आने वालों के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं।

अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा है कि यूके और यूरोपीय संघ के देशों में रहने वाले भारतीय पासपोर्ट धारकों को यूएई के सभी प्रवेश बिंदुओं पर इंट्री परमिट प्राप्त करने के लिए रेजिडेंस वीजा होना चाहिए।

आगे यह भी कहा गया है कि Applied Passport 6 महीने से कम का नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि यूके और यूरोपीय संघ के देशों की ओर से जारी किए गए रेजिडेंस वीजा की वैधता 6 महीने से कम नहीं है।

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दुबई

दुबई में भारत के लिए Visa on arrival फीस

GDRFA के अनुसार, भारतीय पासपोर्ट धारकों को संयुक्त अरब अमीरात में प्रवेश परमिट के लिए 100 दिरहम (AED) का भुगतान करना पड़ेगा। इसके अलावा, आवेदकों पर AED 20 का सेवा शुल्क भी लगाया जाएगा। आज के दिन यानी 18 जुलाई को 1 AED = 18.75 रुपए हैं।

कितने दिनों के लिए मिलेगा परमिट

GDRFA द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात में एक इंट्री परमिट धारक अधिकतम 14 दिन तक रह सकता है।

हालांकि, इसे एक बार के लिए नवीनीकृत ( renewed ) किया जा सकता है। इसके लिए AED 20 के सेवा शुल्क के साथ AED 250 के नवीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा।

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यूएई और दुबई में निर्धारित अवधि से अधिक समय के लिए रहने की अनुमति दी जाती है। हालांकि इसके लिए पर्यटकों को दैनिक आधार पर दंड का भुगतान करना पड़ेगा।

देश में 14 दिनों के लिए रहने की अनुमति है। इसे 28 दिनों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। प्रति दिन AED 100 और AED 200 प्रस्थान परमिट का जुर्माना लगाया जाएगा।

UAE सरकार आमतौर पर पर्यटक वीजा, रोगी और उसके साथी के लिए प्रवेश परमिट, GCC रेजिडेंस के लिए eVisa, संयुक्त अरब अमीरात के निवासियों के लिए सेवानिवृत्ति वीजा, ट्रांजिट वीजा, स्टूडेंट वीजा प्रदान करती है।

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