इसके अलावा निर्धारित गति सीमा में ही वाहन चलाए जाएंगे और किसी भी तरह की ओवरलोडिंग नहीं की जाएगी। यदि ऐसा करता कोई भी ऑटो चालक किया बस चालक पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए गाजियाबाद के एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि श्रावण मास में शुरू हो रहे कावड़ यात्रा के दृष्टिगत परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश की तरफ से परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
परिवहन आयुक्त द्वारा निर्देश जारी किए गए है। जिसके चलते बस ऑपरेटर यूनियन एवं ऑटो ऑपरेटर यूनियन की एक बैठक बुलाई गई। जिसमें उन को निर्देशित किया गया कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी वाहन में ओवरलोडिंग न किया जाए। किसी भी वाहन की छत पर या वाहन में लटकाकर सवारी न ले जाई जाए। गति सीमा को अत्यधिक नियंत्रित रखा जाए, किसी भी परिस्थिति में ओवर स्पीडिंग ना किया जाए।
इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की वाहन चलाते समय चालक किसी भी प्रकार का नशा ना करें। विश्वजीत प्रताप सिंह ने कहा कि परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों की कांवड़ यात्रा के दौरान पूरी नजर रहेगी। और इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।