आयकर विभाग ने बताया कि आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 5 अगस्त थी और तब तक 9.3 करोड़ आधार कार्ड को लिंक किया जा चुका हैं। इनमें से करीब तीन करोड़ पैन और आधार कार्ड को लिंक करने का कार्य जून और जुलाई तक पूरा किया जा चुका था। अब केन्द्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने अब दोनो नंबरो को लिंक करने की अंतिम तारीख को और आगे बढ़ा दिया हैं। अब आधार और पैन कार्ड को लिंंक करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त तक कर दिया गया हैं। इससे आगे लिंक किए गए नंबरों की पूरी संख्या बढऩे की उम्मीद हैं।
आपको बता दें कि सरकार ने आयकर भरने से पहले पैन और आधार को लिंक करना जुलाई से ही अनिवार्य कर दिया था। सीबीडीटी ने बताया है कि 5 अगस्त तक आयकर भरने के लिए आधार या आधार के लिए विभाग की साइट पर दिए गए आवेदन को एकनॉलेजमेन्ट नंबर देना होगा ही पर्याप्त होगा। लेकिन 31 अगस्त से पहले सभी पैन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिंक करना अनिवार्य होगा।
इस फैसले के साथ ही पैन कार्ड पाने के लिए अब आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य हैं। फिलहाल देश में करीब 30 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड आवंटित हैं तो वहीं 115 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बनाया जा चुका हैं। हालांकि आधार-पैन लिंकिं ग की अंतिम तारीख एक रूटीन फैसला हैं और इसके बाद भी लिंकिं ग की प्रक्रिया जारी रहेगा। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने यह बताया है कि यह एक सतत प्रक्रिया हैं। जैसे-जैसे नए पैन कार्ड और आधार बनते रहेंगे, लिकिं ग का काम स्वत: ही होता रहेगा।