इसके बाद पुराने जमानतदार की जगह उपस्थित अमरनाथ निषाद (54) भाग निकला। न्यायालय के निर्देश पर सिटी कोतवाली पुलिस ने न्यायालय से भागने वाले दोनों आरोपी और प्रकरण के मूल आरोपी गोविंद ठाकुर व बिमलेश्वर मिश्रा के खिलाफ धोखाधड़ी और न्यायालय (Court) को गुमराह कर भागने की धारा के तहत एफआईआर दर्ज की है।
पुलिस के मुताबिक न्यायाधीश जितेन्द्र ठाकुर के न्यायालय में धोखाधड़ी व कूटरचना करने की धारा के प्रकरण पर सुनवाई थी। इस दौरान आरोपी छावनी निवासी गोविंद ठाकुर व बिमलेश्वर मिश्रा को अपने जमानतदार को उपस्थित करना था। न्यायालय के आदेश पर दोनों आरोपियों ने अधिवक्ता लिपिक को जमानतदार का पहचानकर्ता बताते हुए ऐसे व्यक्ति को हाजिर कर दिया जिसने जमानत ली ही नहीं थी। (Durg news)
सिटी कोतवाली पुलिस (Police) ने फर्जी जमानत पुस्तिका से जमानत लेने का प्रयास करने मामले में सम्बलपुर (देवरी थाना) घोघरु साहू (65) व सलटिकरी (डोंगरगढ़) निवासी तिरथ यादव के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचना करने की धारा के तहत एफआईआर की है। न्यायाधीश हरेन्द्र सिंह नाग ने इसके आदेश दिए थे। (Durg news)