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wrong side ड्राइव करने वालों की खैर नहीं, जाना होगा जेल

locationनई दिल्लीPublished: Sep 15, 2018 03:09:38 pm

Submitted by:

Pragati Bajpai

इस तरह के काम करने वालों में बाइकर्स और कार वाले दोनो ही तरह के लोग शामिल थे। पुलिस जल्द ही इन के खिलाफ चार्ज-शीट दायर करेगी।

wrong way

आपको मालूम हो कि इस धारा के अंतर्गत जब किसी को सजा सुनाई जाती है तो उसके ऊपर 1,000 रूपए का जुर्माना या 6 महीने की जेल या फिर दोनों लग सकता है। पिंपरी पुलिस के बाद अब पुणे पुलिस भी समान कदम उठाने का प्लान बना रही है।

नई दिल्ली: अक्सर आपने लोगों को सड़क पर wrong side ड्राइव करते हुए देखा होगा। कई बार ऐसा करने की वजह से लोगों को एक्सीडेंट्स का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा करना भारी पड़ सकता है क्योंकि Pimpri Chinchwad पुलिस ने इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए ऐसा करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 279 (रैश ड्राइविंग) के अंतर्गत आपराधिक मुकदमा दर्ज करना शुरू कर दिया है।

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