जिनकी फीस जमा उन्हें मिलेगा अपग्रेडेशन का मौका
कुछ अभ्यर्थियों ने यह सवाल किया था कि उन्होंने दाखिला लेकर फीस भी जमा कर दी है। एेसे में उनकी फीस का क्या होगा। इस पर संचालनालय के अधिकारियों का कहना है कि मप्र के मूल निवासी अभ्यर्थियों के दाखिले यथावत रहेंगे। वे दोबारा सीट लॉक करेंगे। अगर उनका कॉलेज बदलता है तो फीस नियमानुसार समायोजित की जाएगी। दूसरी ओर जिन बाहरी छात्रों के जाने से सीट रिक्त होंगी, उन सीटों पर प्रदेश के छात्रों को अपग्रेडेशन का मौका मिलेगा।
काउंसलिंग के चरण पुरे हो चुके थे
मप्र हाईकोर्ट ने पूर्व फैसले में मूल निवासियों को ही दाखिला दिए जाने का निर्देश दिया था। 30 सितंबर तक काउंसलिंग प्रक्रिया 11 जुलाई 2017 को राजपत्र में प्रकाशित रूल्स के शत-प्रतिशत अनुरूप पूर्ण करने की कहा था। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन में सभी चरणों की काउंसलिंग पूरी पारदर्शिता से सम्पन्न किए जाने की व्यवस्था दी है। इसके बाद नीट मेरिट के आधार पर चुने गए 300 के करीब छात्र प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। प्रदेश सरकार काउंसलिंग के दो चरण अंतिम तिथि 30 सितंबर होने पर भी ताबड़-तोड़ पूरे कर चुकी थी।