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भोपाल

MP Motor Vehicles Rules 1994: मध्य प्रदेश परिवहन विभाग का यह कैसा नियम? महिलाओं को हेलमेट लगाने की अनिवार्यता नहीं! #MP Traffic Rules

दोपहिया वाहन के रजिस्ट्रेशन में डबल हेलमेट की रसीद की अनिवार्यता ( Madhya Pradesh Transport rule ) कर चर्चा, लेकिन महिला चालक और सवार को हेलमेट ना पहनने की छूट ( MP Motor Vehicles Rules 1994 ) …

भोपालJul 02, 2019 / 11:02 pm

दीपेश तिवारी

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MP Motor Vehicles Rules 1994: मध्य प्रदेश परिवहन विभाग का यह कैसा नियम? महिलाओं को हेलमेट लगाने की अनिवार्यता नहीं!

भोपाल@विकास वर्मा की रिपोर्ट…
मध्य प्रदेश संभवत: देश में इकलौता ऐसा राज्य होगा जहां दोपहिया वाहन चालक महिला और पीछे बैठने वाली महिला को हेलमेट लगाना अनिवार्य ( Madhya Pradesh Transport rule ) नहीं है। यह हम नहीं मप्र मोटर यान नियम-1994 का नियम क्रमांक-213 (2) ( MP Motor Vehicles Rules 1994 ) कहता है।

वहीं भारत सरकार द्वारा बनाए गए मोटर यान अधिनियम-1988 की धारा-129 के तहत दो पहिया वाहन चलाते वक्त वाहन चालक व उस पर सवारी करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हेलमेट लगाना अनिवार्य ( Madhya Pradesh Transport rule ) है।

अधिनियम में पगड़ीधारी सिक्ख व्यक्ति को हेलमेट पहनने की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन मप्र मोटर यान नियम-1994 का नियम क्रमांक-213 (2) ( MP Motor Vehicles Rules 1994 ) इसमें महिलाओं को भी छूट देता है।

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एक ओर जहां चर्चा है कि मध्यप्रदेश परिवहन विभाग ( RTO ) ने 1 जुलाई से नए दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए दो हेलमेट खरीदी की रसीद को अनिवार्य कर दिया है, वहीं प्रदेश में महिलाओं को हेलमेट ना पहनने की छूट भी दे रखी है।

गौरतलब है कि तीन साल पहले मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए नि:शुल्क ड्रायविंग लाइसेंस बनाने की सौगात दी गई।

 

 

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जानिए, क्या कहता है केंद्र सरकार का अधिनियम और राज्य सरकार का नियम:
मोटर यान अधिनियम-1988
129. सुरक्षात्मक टोप का पहनना– किसी वर्ग या वर्णन की मोटर साइिकल को (साइड कार से अन्यत्र) चलाने वाला या उस पर सवारी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जब किसी सार्वजनिक स्थान पर हो, (ऐसे वर्णन का सुरक्षात्मक टोप पहनेगा जो भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप हो)
परंतु यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जो सिक्ख है, किसी सावर्जिनक स्थान पर, मोटर साइिकल चलाते या उस पर सवारी करते समय पगड़ी पहने हुए है तो इस धारा के उपबन्ध उसे लागू नहीं होंगे।
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परंतु यह और किसी राज्य सरकार, ऐसे अपवाद के लिए, जो वह ठीक समझे, ऐसे नियमों द्वारा उपबंध कर सकेगी। सुरक्षात्मक टोप से अभिप्राय हेलमेट से है।

मप्र मोटर यान नियम-1994 ( MP Motor Vehicles Rules 1994 ) –
213. सिरस्त्राण (हेलमेट)– (1) मोटर साईकिल चलाने या उस पर बैठने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पहना जाने वाला सिरस्त्राण समय-समय पर यथा संशोधित आईएसआई विनिर्देश क्र. 181-4151-1976 के अनुसार होगा।
(2) अधिनियम की धारा 129 के उपबंध किसी भी स्त्री या बालक को जो 12 वर्ष से अधिक आयु का न हो, लागू नहीं होंगे।

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मप्र में महिला चालक व सवार को छूट है
वाहन चेकिंग के दौरान मोटर यान अधिनियम-1988 और मप्र मोटर यान नियम-1994 ( MP Motor Vehicles Rules 1994 ) का पालन किया जाता है। मप्र सरकार ने मोटर यान नियम में स्पष्ट कहा है कि महिला दोपहिया वाहन चालक या उस पर सवार महिला और 12 साल से कम्र उम्र के सवार बच्चों को हेलमेट लगाने की अनिवार्यता नहीं है। तो हम चेकिंग के दौरान नियम विरुद्ध कार्रवाई कैसे कर सकते हैं।
– प्रदीप सिंह चौहान, एडिशनल एसपी, ट्रैफिक

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