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भिलाई

उडऩखटोले से आए और प्रचार कर चले गए, अब ऐसा नहीं चलेगा, 24 घंटे पहले लेनी होगी अनुमति

स्टार प्रचारक हेलीकॉप्टर से आए तो 24 घंटे पहले जानकारी देकर अनुमति भी लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं किए जाने पर चुनाव आचार संहिता का डंडा संबंधित प्रत्याशी पर चलेगा।

भिलाईNov 04, 2018 / 07:26 pm

Satya Narayan Shukla

#cgelection2018

उडऩखटोले से आए और प्रचार कर चले गए, अब ऐसा नहीं चलेगा, 24 घंटे पहले लेनी होगी अनुमति

दुर्ग. चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारकों की भी मनमर्जी नहीं चलेगी। ऐसे प्रचारकों के न सिर्फ नाम पहले से बताना होगा, बल्कि सभा के लिए अनुमति भी लेनी होगी। यदि स्टार प्रचारक हेलीकॉप्टर से आए तो 24 घंटे पहले जानकारी देकर अनुमति भी लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं किए जाने पर चुनाव आचार संहिता का डंडा संबंधित प्रत्याशी पर चलेगा। चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए कई कड़े प्रावधान किए गए है। इससे नामी व स्टार प्रचारक भी नहीं बच पाएंगे। स्थिति यह है कि दूसरे दिनों में खास रहने वाले स्टार प्रचारक भी इस दौरान चुनाव प्रचार के मामले में अपनी मनमर्जी नहीं कर सकेंगे। ऐसे प्रचारकों की बिना अनुमति सभा या कोई भी दौरा कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा। आयोग को अनुमति के लिए सौंपे जाने वाले आवेदन में उन्हें सभा की व्यवस्थाओं, खर्च व जनसामान्य की उपस्थिति की संभावित संख्या की भी जानकारी देनी होगी।
प्रलोभन दिया तो खैर नहीं
चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रलोभन दिया अथवा डरा धमकाकर अपने पक्ष में किए जाने जैसी संभावनाओं पर भी पैनी नजर रखी जाएगी। मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए पैसे, शराब, जाति धर्म संप्रदाय का सहारा लेने की शिकायत पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
प्रत्याशियों पर नजर रखने पहुंचे आब्जर्वर
आचार संहिता के परिपालन के लिए निर्वाचन आयोग ने आब्जर्वर की नियुक्ति की है। ये जिले में पहुंच चुके हैं। आब्जर्वर चुनाव लडऩे वालों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इसके अलावा अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय पर नजर रखने के लिए व्यय प्रेक्षक नियुक्त किए गए है। इस बार अभ्यर्थियों के लिए व्यय की सीमा 28 लाख तय किया गया है। इससे ज्यादा खर्च पर भी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

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