शहर के सातों कंटेनमेंट जोन में फिलहाल कोई राहत नहीं दी गई है। यहां केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। मेडिकल एमरजेंसी व आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं की आपूर्ति के अलावा किसी भी प्रकार के आवागमन पर प्रतिबंधित रहेगा।
– दुकानों पर ग्राहकों के बीच फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
– दुकानों पर एक बार में पांच से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी।
– थर्मल स्कैनिक, हाथ धोने का इंतजाम, सैनेटाइजिंग की व्यवस्था।
– फेस मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा।
– दुकानों कपर दरवाजों के हैंडल सहित सभी सपंर्क में आने वाले स्थलों का सैनेटाइजेशन करना होगा।