जिला पंचायत सीईओ की दखल के बाद बीईओ कार्यालय के लिपिक द्वारा शिक्षक के विरुद्ध थाने में मामला दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने शिक्षक के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट सहित छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया। फिलहाल निलंबित शिक्षक फरार है।
माध्यमिक शाला राधापुर में पदस्थ शिक्षक बरत राम नायक स्कूल में पढ़ाने के दौरान छात्राओं से अक्सर छेड़छाड़ किया करता था। वह छात्राओं के निजी अंगों को टच करता था। शिक्षक के इस व्यवहार से छात्रायें काफी तनाव में रहने लगी थी किन्तु बदनामी के डर से मजबूरीवश उसका विरोध नहीं कर पाती थी और न ही घरवालों को कुछ बता पाती थी।
इससे उसका हौसला काफी बढ़ गया था और वह अपनी इस घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। अपने इन्हीं आदतों के कारण उसने बीते साल 16 जून 2017 को भी स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ की।
इस बार छात्राएं नहीं डरी और घटना से परिजन को अवगत कराया। इसके बाद मामला तूल पकड़ लिया परिजनों ने इस घटना की शिकायत उच्चाधिकारियों के समक्ष करते हुये शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।
सीईओ ने की जांच तो सामने आया सच
तात्कालिक जनपद पंचायत अधिकारी एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों ने इसकी जांच की और कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दिया। मामला जिला पंचायत कार्यालय पहुंचा और इस मामले में शिक्षक को निलंबित कर दिया गया लेकिन छेड़छाड़ का मामला थाने में दर्ज नहीं कराया गया। मामला काफी दिनों तक दबा रहा।
जिला पंचायत सीईओ ने लिया संज्ञान में
कुछ दिनों पूर्व जब यह मामला मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के संज्ञान में आया तो उन्होंने इसे गम्भीरता से लेते हुये इसके जांच के निर्देश दिये। तब संबंधित विभाग के अधिकारी हरकत में आये और आनन-फानन में इस मामले की जांच कर पीडि़त विद्यार्थियों का बयान लेकर के बीईओ कार्यालय के लिपिक ने शिक्षक के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। तब जाकर शिक्षक के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट सहित छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया।
जल्द ही की जाएगी गिरफ्तारी
इस संबंध में नगर निरीक्षक मनीष धुर्वे ने बताया कि बीईओ कार्यालय के लिपिक द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर आरोपी शिक्षक के विरुद्ध छेड़छाड़ के मामले में धारा 354 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 9, 10 के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल शिक्षक फरार है, शीघ्र ही उसकी पतासजी कर उसकी गिरफ्तारी की जायेगी।