सभी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) आलोक कुमार ने फैसला सुनाया। उन्होंने तीनों आरोपियों को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
गौरतलब है कि 7 दिसंबर २०१६ की शाम कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 3 युवक मारुति कार क्रमांक यूपी 32 जीएस-9764 में भारी मात्रा में गांजा लेकर अंबिकापुर की ओर जा रहे हैं।
सूचना मिलते ही थाना प्रभारी व उपपुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा, आरक्षक अभय चौबे, आनंद गुप्ता, अमृत सिंह व प्रवींद्र सिंह ने अंबिकापुर-बिलासपुर मार्ग पर पीतांबर पेट्रोल पंप के पास घेराबंदी कार को रूकवा कर जांच की थी। पुलिस को जांच में कार की डिक्की में तथा सीट के नीचे एक-एक प्लास्टिक के बोरे में गांजा मिला था।
एक बोरे में 14 किलोग्राम तथा दूसरे बोरे में 13 किलो 400 ग्राम गांजा था। इसके बाद पुलिस ने कार सहित गांजा जब्त कर उसमें सवार 3 युवक बिहार के ग्राम दहीबर, औद्योगिक क्षेत्र बक्सर निवासी चंदन कुमार सेठ पिता शिवशंकर सेठ 23 वर्ष, सुनील कुमार गुप्ता पिता स्व. नंदबिहारी गुप्ता व उत्तरप्रदेश के ग्राम आनंदनगर, बलिया निवासी प्रकाश देव पांडेय पिता मदन पांडेय 40 वर्ष को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(2)(सी) के तहत गिरफ्तार करते हुए विशेष न्यायालय में पेश किया था।
मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश(एनडीपीएस) आलोक कुमार ने फैसला सुनाया। मामले में आए साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने मामले के प्रत्येक आरोपी को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास व 1 लाख 10 हजार-1 लाख 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।