लेकिन आगामी समय में इन्हें अलवर जिले में भी लागू किया जाता है तो ग्रीन जोन में बदलाव संभव नहीं हो पाएगा। इस समय अलवर में 2031 तक का मास्टर प्लान लागू हैं। जिसे 2011 में लागू किया गया है। उस दौरान पुराने मास्टर प्लान में जो क्षेत्र ग्रीन जोन के नाम से छोड़ा गया बाद में उसमें बदलाव कर दिया गया। यदि न्यायालय के आदेश की पालना अलवर जिले में कराई जाती है तो आवासीय कॉलोनियों में बहुमंजिला इमारत नहीं बनाई जा सकेंगी।
बहुमंजिला इमारत पर रोक कृषि कॉलोनी व अन्य आवासीय कॉलोनियों में मनमर्जी से बहुमंजिला इमारतें नहीं बन सकेंगी। अभी तक 30 फीट रोड पर भी चार से पांच मंजिला भवन बना दिए गए। जो कि पूरी तरह से नियमों में विपरीत व मास्टर प्लान का उल्लंघन है।
कटी घाटी, 200 फीट रोड की तरफ बदला पिछले मास्टर प्लान में कटीघाटी व 200 फीट रोड के आसपास काफी क्षेत्र ग्रीन जोन के नाम से चिह्नित किया गया। जिसे बाद में मौजूदा मास्टर प्लान में बदल दिया गया। कई जगहों पर ग्रीन जोन वाले क्षेत्र आवासीय जोन में तब्दील कर दिया गया। यह एक तरह से मास्टर प्लान की पालना नहीं है। इस तरह के बदलाव से मास्टर प्लान के महत्व पर सवाल खड़े होते हैं।