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अगर अलवर में होता है ऐसा तो नहीं बन पाएगी बहुमंजिला इमारतें

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अलवरDec 17, 2018 / 09:52 am

Hiren Joshi

Court Order On Change In Master Plan

अगर अलवर में होता है ऐसा तो नहीं बन पाएगी बहुमंजिला इमारतें

अलवर में 2031 तक का मास्टर प्लान बनाते समय करीब 5 से 10 प्रतिशत ग्रीन जोन का उपयोग ही बदल दिया गया। यदि न्यायालय के आदेश प्रदेश के छह शहरों की तरह लागू किए जाते हैं तो अब आगे ऐसा नहीं हो सकेगा। मास्टर प्लान को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार अब ग्रीन जोन मास्टर प्लान रिवाइज करते समय भी नहीं बदला जा सकेगा। यही नहीं जयपुर सहित अन्य शहरों के लिए यह भी कहा गया है कि यदि मास्टर प्लान 2011 के ग्रीन जोन के लिए छोड़ी जगह को 2031 के मास्टर प्लान बदल दिया तो उसे वापस किया जाए। मतलब ग्रीन जोन में किसी तरह का बदलाव नहीं करने के आदेश हैं। फिलहाल यह आदेश प्रदेश के छह शहरों के लिए लागू किए गए हैं,
लेकिन आगामी समय में इन्हें अलवर जिले में भी लागू किया जाता है तो ग्रीन जोन में बदलाव संभव नहीं हो पाएगा। इस समय अलवर में 2031 तक का मास्टर प्लान लागू हैं। जिसे 2011 में लागू किया गया है। उस दौरान पुराने मास्टर प्लान में जो क्षेत्र ग्रीन जोन के नाम से छोड़ा गया बाद में उसमें बदलाव कर दिया गया। यदि न्यायालय के आदेश की पालना अलवर जिले में कराई जाती है तो आवासीय कॉलोनियों में बहुमंजिला इमारत नहीं बनाई जा सकेंगी।
बहुमंजिला इमारत पर रोक

कृषि कॉलोनी व अन्य आवासीय कॉलोनियों में मनमर्जी से बहुमंजिला इमारतें नहीं बन सकेंगी। अभी तक 30 फीट रोड पर भी चार से पांच मंजिला भवन बना दिए गए। जो कि पूरी तरह से नियमों में विपरीत व मास्टर प्लान का उल्लंघन है।
कटी घाटी, 200 फीट रोड की तरफ बदला

पिछले मास्टर प्लान में कटीघाटी व 200 फीट रोड के आसपास काफी क्षेत्र ग्रीन जोन के नाम से चिह्नित किया गया। जिसे बाद में मौजूदा मास्टर प्लान में बदल दिया गया। कई जगहों पर ग्रीन जोन वाले क्षेत्र आवासीय जोन में तब्दील कर दिया गया। यह एक तरह से मास्टर प्लान की पालना नहीं है। इस तरह के बदलाव से मास्टर प्लान के महत्व पर सवाल खड़े होते हैं।

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