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प्रयागराज

देह व्यापार निवारण एक्ट के तहत मकान की जब्ती का आदेश रद्द

मीरगंज इलाहाबाद में तीन साल से जब्त है मकान

प्रयागराजMay 26, 2019 / 01:29 pm

sarveshwari Mishra

allahabad High court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज मीरगंज मुहल्ले में देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही में याचियां के मकान को जब्त करने के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एक साल से अधिकतम तीन साल तक ही मकान जब्त किया जा सकता है। तीन वर्ष की अवधि के बाद जब्ती स्वतः अस्तित्वहीन हो गयी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के.एस.बघेल तथा न्यायमूर्ति आर.आर.अग्रवाल की खण्डपीठ ने सत्यभागा, कृष्णा व तारा की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता डी.एस.मिश्र व चन्द्रेश मिश्र ने बहस किया। याचीगण का कहना है कि छापे के बाद एसडीएम सदर ने 20 अप्रैल 16 को मकान की जब्ती का आदेश दिया और याचियों को बेदखल कर दिया। अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत एक साल के लिए मकान सीज किया जा सकता है। यदि नाबालिग की बरामदगी हुई हो तो ही मकान तीन साल के सीज किया जा सकता है। याचीगण के मकानों से नाबालिग की बरामदगी नहीं की गयी, जो भी बरामदगी हुई है वह एक मई 16 के बाद हुई है। कोर्ट ने जब्ती अवधि बीत जाने के बाद आदेश रद्द कर दिया है।
BY- Court Corrospondence

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