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प्रयागराज

भाजपा विधायक अशोक सिंह चंदेल को आजीवन कारावास, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

हत्याकांड के मामले में मिली उम्रकैद की सजा

प्रयागराजApr 19, 2019 / 01:16 pm

sarveshwari Mishra

Ashok singh chandel

Ashok singh chandel

प्रयागराज. यूपी के हमीरपुर जिले से भाजपा विधायक अशोक सिंह चंदेल को हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। 1997 में हुए एक हत्याकांड के मामले में भाजपा विधायक समेत कोर्ट ने 10 लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें भी कस्टडी में लेने का दिया आदेश दिया है। इस प्रकरण में हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक अशोक चंदेल के अलावा रघुवीर सिंह, आशुतोष सिंह उर्फ डब्बू, साहब सिंह, भान सिंह, प्रदीप सिंह, उत्तम सिंह, श्याम सिंह आदि को सजा सुनाई गई है।

दरअसल, 26 जनवरी 1997 में दिनदहाड़े पांच लोगों की हत्या कर दी गई थी। साथ ही पांच अन्य घायल भी हुए थे। मृतकों में एक नौ साल का बच्चा भी शामिल थी। इस हत्याकांड ने बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों को हिलाकर रख दिया था। हत्याकांड में विधायक अशोक चंदेल, उनके निजी गनर सहित 11 लोगों को नामजद किया गया था। इसके बाद विधायक चंदेल को जेल भी हुआ था।

इस मामले में निचली अदालत ने किया था बरी
विधायक अशोक चंदेल को हत्याकांड के मामले में निचली अदालत ने बरी कर दिया था। जिसके बाद बरी करने वाले जज अश्विनी कुमार जांच के बाद बर्खास्त कर दिए गए थे।
चंदेल ने जेल में रहकर ही लड़ा था चुनाव
चंदेल ने जेल में रहकर ही चुनाव लड़ा और सांसद बन गए। विधायक चन्देल के निजी गनर रुक्कू को इस सामूहिक हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनायी गई थी। जिला जज ने उसे दोषी करार दिया था। सजा के बाद खुद अशोक चंदेल और उनके साथ सामूहिक हत्याकांड में बरी हुए दस अन्य लोगों की मुश्किलें बढ़ गयी थीं।
BY- Prasoon Pandey

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