मोहम्मद अफान फारूकी की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी है कि एक ही मुद्दे को लेकर कई याचिका दाखिल होना सही नहीं है। कोर्ट ने याची को अन्तर्हस्तक्षेपी अर्जी दाखिल कर इलाहाबाद हेरिटेज एसोसिएशन की विचाराधीन जनहित याचिका में अपना पक्ष रखने की अनुमति दे दी है। अब याचिकाओं की सुनवाई 30 नवम्बर को होगी।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति सी.डी.सिंह की खण्डपीठ ने इलाहाबाद हेरिटेज एसोसिएशन की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता एस.एफ.ए.नकवी ने किया। BY- Court Corrospondence