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लोकसभा चुनाव के बीच हाईकोर्ट से योगी सरकार को झटका, आगरा-मथुरा के 105 ई-रिक्‍शा डीलरों को बड़ी राहत

UP News: लोकसभा चुनाव 2024 के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आगरा और मथुरा में ई-रिक्‍शा के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगाने को लेकर जारी अधिसूचना को रद कर दिया है।

आगराApr 27, 2024 / 05:56 pm

Vishnu Bajpai

Agra Mathura E-Rickshaw Case
High Court Allahabad: लोकसभा चुनाव 2024 के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को तगड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने आगरा और मथुरा में ई-रिक्शा के पंजीकरण पर रोक लगाने वाली अधिसूचना रद कर दी है। इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि कानून के तहत ट्रैफिक अनियंत्रित होने के आधार पर ई-रिक्‍शा का पंजीकरण रोकने का अधिकार ट्रांसपोर्ट अधिकारी को नहीं है। वह ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए यातायात प्रतिबंधित कर सकते हैं, लेकिन पंजीकरण पर रोक नहीं लगा सकते। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने मथुरा के श्री वृंदावन ऑटो सेल्स सहित छह ऑटो एजेंसियों की याचिका स्वीकार करते हुए दिया है।

श्री वृंदावन ऑटो सेल्स सहित छह एजेंसियों की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई

श्री वृंदावन ऑटो सेल्स सहित छह ऑटो एजेंसियों की याचिका पर अधिवक्ता प्रारब्ध पांडेय ने बहस की। अधिवक्ता प्रारब्ध पांडेय ने बताया कि आगरा-मथुरा के सहायक रीजनल ट्रांसपोर्ट अधिकारी ने सात नवंबर 2023 और आठ जनवरी 2024 को अधिसूचना जारी की।
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इसमें आगरा-मथुरा में ई-ऑटो और ई-रिक्शा के पंजीकरण पर रोक लगाई गई। इसे ई-रिक्‍शा डीलरों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याची का कहना था कि ट्रांसपोर्ट नियमावली के नियम 178 में पंजीकरण प्रतिबंधित करने का अधिकार सरकार को नहीं है। यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(जी) का उल्लघंन है।

सरकार ने हलफनामे में बताई आगरा-मथुरा में ई-रिक्‍शा पर प्रतिबंध की सच्चाई

अधिवक्ता प्रारब्ध पांडेय ने बताया कि इस मामले में सरकार ने हलफनामा दाखिल किया था। इसमें बताया गया कि ई-रिक्शा और ई-ऑटो सहित सीएनजी ऑटो यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं। इनकी आवश्यकता से ज्यादा संख्या होने से यातायात की समस्या खड़ी हो रही है।
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सरकार के हलफनामे के अनुसार अकेले मथुरा शहर में 14748 ई-रिक्शा, 12346 सीएनजी, थ्री व्हीलर रिक्शा, 695 ई-ऑटो चल रहे हैं। मथुरा और आगरा की यातायात व्यवस्था को देखते हुए जनहित में ये निर्णय लिया गया है। सरकार ने बताया कि आगरा-मथुरा में 105 से अधिक ई-रिक्शा डीलर हैं। हाईकोर्ट ने इसे नियमों का उल्लंघन बताते हुए अधिसूचना रद कर दी है।
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