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पाकिस्तान ने माना राबी नदी पर भारत का अधिकार, संसद में मंत्री का कबूलनामा

पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने कहा है कि दोनों देशों के बीच 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी। इसके तहत भारत रावी, सतलज और ब्यास नदियों के पानी पर दावा करता है।

नई दिल्लीApr 26, 2024 / 06:49 am

Anand Mani Tripathi

इस्लामाबाद. सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान के कानून मंत्री को पहली बार देश की संसद को सच बताना पड़ा है। पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने कहा है कि रावी नदी पर भारत का अधिकार है और हम उसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट नहीं जा सकते। सिंधु जल संधि पाकिस्तान को कानूनी रूप से बाध्य करती है कि वह पड़ोसी देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न जाए। दरअसल, मंगलवार को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में सिंधु जल संधि को लेकर सवाल पूछा गया था। इसमें पूछा गया कि भारत द्वारा रावी नदी को नदी पानी पूरी तरह रोके जाने पर पाकिस्तान सरकार क्या कर रही है? इस पर पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने कहा कि जल संधि के तहत हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
कानूनी मुद्दों का न हो राजनीतिकरण
उन्होंने कहा, दोनों देशों के बीच 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी। इसके तहत भारत रावी, सतलज और ब्यास नदियों के पानी पर दावा करता है। संसद के निचले सदन में नोटिस पेश करने वाले जरताज गुल ने तरार पर प्रहार करते हुए कहा कि आज कानून मंत्री ने रावी नदी पर भारत का अधिकार स्वीकार कर लिया है, जो खेदजनक है। इस पर कानून मंत्री ने कहा कि कानूनी मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। जो सच है, वह बताया जा रहा है।

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