जिला दण्डाधिकारी ने दिए निर्देश
टीकमगढ़•Feb 21, 2019 / 12:50 am•
Sanket Shrivastava
Ban on playing DJ in the district from 10 am to 6 p.m.
टीकमगढ़. जिले में महाविद्यालयों एवं विद्यालयों की वार्षिक परीक्षाओं के मद्देनजर तीव्र कोलाहल को नियंत्रण करने के संबंध में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 198 5 की धारा 10 (दो) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए टीकमगढ़ जिले की सीमा में आगामी आदेश तक रात्रि में 10 बजे बाद किसी डीजे एवं अन्य ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग सशर्त प्रतिषेध
किया है। रात्रि 10 से सुबह 6 बजे की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने प्रतिबंधित समय को छोड़कर सीमित अवधि के लिए ध्वनि विस्तार यंत्र जो एक से अधिक नहीं होगा, के उपयोग की अनुमति देने के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को अधिकृत किया है।
अनुमति अवधि में भी ये होंगी शर्तें
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी समूह अथवा व्यक्ति द्वारा किसी भी स्थिति में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ध्वनि विस्तारक यंत्र यथा (लाउडस्पीकर, डी.जे.) इत्यादि का उपयोग नहीं किया जाएगा। किसी भी समूह अथवा व्यक्ति द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र किसी चिकित्सालय, उपचर्या-गृह (नर्सिंग होम), दूरभाष केन्द (टेलीफोन एक्सचेंज), न्यायालय, शिक्षण संस्था तथा उसके छात्रावास, सरकारी कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय तथा बैंक से २०० मीटर की दूरी के भीतर चलाया या चलवाया नहीं जाएगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी मनोरंजन, व्यापार या कारोबार का विज्ञापन या लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाया या चलवाया नहीं जाएगा।
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