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सूरत

जैन मु्िन शांति सागर को उच्च न्यायालय से भी राहत नहीं

वड़ोदरा की युवती से बलात्कार का मामला, उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका नामंजूर की

सूरतSep 20, 2018 / 08:43 pm

Sandip Kumar N Pateel

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जैन मु्िन शांति सागर को उच्च न्यायालय से भी राहत नहीं

सूरत. वड़ोदरा की युवती से बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार दिगम्बर जैन मुनि शांति सागर को उच्च न्यायलय से भी राहत नहीं मिली। गुरुवार को उच्च न्यायलय ने जैन मुनि की नियमित जमानत याचिका नामंजूर कर दी।

जैन मुनि शांति सागर के खिलाफ वड़ोदरा की युवती ने अठवा थाने में बलात्कार की शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोप के मुताबिक युवती परिवार के साथ जैन मुनि से आशीर्वाद लेने आई थी, तभी जैन मुनि उसे अलग से एक कमरे में ले गए और उसके साथ बलात्कार किया। शिकायत दर्ज होने पर अठवा पुलिस ने शांति सागर को गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में कैद है। इससे पहले शांतिसागर ने सूरत सेशन कोर्ट में नियमित जमानत के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका नामंजूर कर दी थी। इसके बाद जैन मुनि ने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी। गुरुवार को अंतिम सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने भी याचिका नामंजूर कर दी।
किशोरी का अपहरण करने वाला गिरफ्तार


सूरत. मुंबई के पालघर से किशोरी का अपहरण कर सूरत में छिपे युवक को उधना पुलिस ने पकड़ कर किशोरी को मुक्त करवाया।


पुलिस के मुताबिक उधना सर्वेलेंस स्टाफ के कर्मियों को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उधना कमल सर्किल के पास भवानी क्रिएशन नाम की कंपनी में सिलाई का काम करने वाला रेजौल उर्फ इमरान मोहम्मद इद्रीश इस्लाम (23) पालघर से एक किशोरी का अपहरण कर लाया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर उधना महादेवनगर से किशोरी का कब्जा लिया। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त किशोरी का अपहरण कर उसे सूरत ले आया था। किशोरी के परिजनों ने 16 सितम्बर को पालघर पुलिस में अपहरण की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने अपहर्ता पुलिस ने अपहर्ता के पकड़े जाने की सूचना पालघर पुलिस को दे दी है।

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