-एमसीआई की गाइड लाइन क्या कहती है?
इधर, डीन डॉ. जीएस पटेल का कहना है कि एमसीआई की गाइड लाइन कहती है कि जेआर और एसआर के पदों के लिए यदि आरक्षित सीटों पर उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं तो उन्हें खाली छोडऩे की जगह अन्य वर्ग के उम्मदीवार को तैनात किया जाए। डॉ. पटेल के अनुसार ४ जुलाई को अपनाई गई भर्ती प्रक्रिया में एससीएसटी उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। न ही ओबीसी का। एेसे में जनरल केटेगरी के उम्मीदवार डॉ. मिश्रा को चयनित किया गया।
हालांकि उनका यह भी कहना था कि गाइड लाइन के अनुसार यह भी प्रावधान है कि यदि बीच में एससीएसटी का उम्मीदवार आवेदन करता है तो तैनात एसआर को सीट छोडऩी पडेग़ी। यह नियुक्ति के दौरान नोट लगाकर अवगत भी कराया जाता है।
एसआर, जेआर के पद स्थाई नहीं होते हैं। एमसीआई के गाइड लाइन के अनुसार ही तैनाती की गई है। यदि कोई एससीएसटी का उम्मीदवार आता है तो उसे उस पद पर पदस्थ किया जाएगा।
डॉ. जीएस पटेल, डीन बीएमसी