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हाईकोर्ट ने इन भर्ती के रिजल्ट्स पर लगाई रोक, जानिए क्या हुआ

पशुधन सहायक भर्ती 2018 के तहत आयोजित परीक्षा के प्रश्नों को लेकर विवाद के चलते हाईकोर्ट ने जनवरी 2019 में जारी परिणाम के आधार पर नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है।

जयपुरMar 05, 2019 / 03:25 pm

सुनील शर्मा

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पशुधन सहायक भर्ती 2018 के तहत आयोजित परीक्षा के प्रश्नों को लेकर विवाद के चलते हाईकोर्ट ने जनवरी 2019 में जारी परिणाम के आधार पर नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है। सरकारी पक्ष को जवाब देने के लिए 26 मार्च तक का समय देते हुए सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने मनोहर सिंह पालावत व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया।

उल्लेखनीय है कि प्रार्थीपक्ष की ओर से कहा गया कि पशुधन सहायक भर्ती 2018 के लिए 14 मार्च 2018 को प्रक्रिया शुरु हुई। परीक्षा की उत्तर कुंजी 29 जनवरी 2019 को जारी कर दी गई थी। इस परीक्षा के 6 प्रश्नों को हटा दिया गया, जबकि एक प्रश्न के गलत उत्तर को सही माना है। दो प्रश्न हटाए जाने चाहिए थे, जिनको नहीं हटाया गया।

नियुक्ति पर रोक लगने से उन सभी परीक्षार्थियों की आशा पर कुठाराघात हुआ है जो इस परीक्षा के परिणाम में सफल घोषित किए गए थे परन्तु किन्हीं कारणों से नौकरी ज्वॉइन नहीं कर सके। ऐसे में अब उन्हें कोर्ट के अगले आदेश तक का इंतजार करना होगा।

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