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प्रतापगढ़

राजस्थान के इस जिले में 144 निषेधाज्ञा लागू, इन चीजों पर लगी पाबंदियां

Section 144 Prohibitory : लोकसभा आमचुनाव 2024 के मद्देनजर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अंजलि राजोरिया ने धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में निषेधाज्ञा लागू की है।

प्रतापगढ़Mar 18, 2024 / 04:49 pm

Supriya Rani

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प्रतापगढ़. लोकसभा आमचुनाव 2024 के मद्देनजर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अंजलि राजोरिया ने धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में निषेधाज्ञा लागू की है। आदेश के अनुसार, कोई भी किसी भी तरह का विस्फोटक व हथियार साथ लेकर नहीं रहेगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक / धार्मिक/ व्यक्तिगत स्थल पर राजनैतिक प्रयोजन के लिए जुलूस, सभा, धरना भाषण आदि का आयोजन नही करेगा एवं ना ही संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसाण यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र उपयोग के लिए अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक नियमानुसार दी जा सकेगी।

 

 

ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा, जिससे यातायात व्यवस्था, जन व्यवस्था एवं जनशांति विक्षुब्ध हो। कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य नहीं करेगा और ना ही ऐसे कृत्यों के लिए न ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मिडिया के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। काई शांति भंग व चुनाव प्रक्रिया को किसी प्रकार से बाधित करने की कोशिश नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थलों पर मदिरा सेवन व अनधिकृत रुप से परिवहन पर कड़ी कार्रवाई होगी। सूखा दिवस पर मदिरा-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। उपखंड मजिस्ट्रेट की पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति ध्वनि प्रसारण यंत्र लगे किसी भी प्रकार के वाहन का प्रयोग नहीं करेगा/ नही करवाएगा और कोई भी व्यक्ति/ संगठन मंदिरों, मजिस्दों गुरुद्वारों, गिरिजाघरों या अन्य धार्मिक स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रुप में प्रयोग नहीं करेगा न ही करवाएगा। मतदान एवं मतगणना दिवस पर स्थल से दो सौ मीटर की परिधि के अंदर मोबाइल आदि पर प्रतिबंध रहेगा। यह चुनाव ड्यूटी मे लगे पुलिस व अन्य अधिकारियों/ कर्मचारियों पर लागू नही होगा। मतदान के दिन मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों पर लाने ले जाने पर रोक रहेगी। मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से लेकर मतदान की समाप्ति तक सभा, जुलूस, रैली एवं रोड शो से चुनाव प्रचार-प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा 4 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे, लेकिन घर-घर व्यक्तिश: प्रचार-प्रसार के लिए यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। निषेद्याज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित करवाया जाएगा। यह निषेधाज्ञा शनिवार से लागू हो गई है और 6 जून तक प्रभावी रहेगी।

 

 

 

 

Lok Sabha Election 2024 : लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला निर्वाचन विभाग पूरी तरह से सक्रिय हो गया। देर रात जिला निर्वाचन अधिकारी कलक्टर डॉ अंजली राजोरिया, पुलिस अधीक्षक लक्ष्मणदास के साथ शहर के दौरे पर निकली। इस दौरान राजोरिया ने लोगों से चुनाव में शत प्रतिशत मतदान की अपील भी की। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसकी पालना को लेकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी शहर के दौरे पर निकले। इस दौरान शहर के विभिन्न इलाकों में सार्वजनिक स्थानों पर लगे राजनीतिक दलों के बैनर एवं पोस्टर हटाने की भी कार्रवाई की गई। साथ ही कई स्थानों पर सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए लगे होर्डिंग को भी हटाने की कार्रवाई की गई। कलक्टर ने इस दौरान शहर के सूरजपोल चौराहे पर लोगों से आगामी चुनाव में शत प्रतिशत मतदान की अपील करते हुए अन्य लोगों को जागरूक करने की भी बात कही। इस दौरान कलक्टर ने लोगों को समझाया कि जिले में अब धारा 144 लागू है , ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। कोई भी व्यक्ति यदि इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कलक्टर और एसपी ने कोतवाल तेजकरण चारण से शहर की स्थिति की भी जानकारी ली।

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