बता दें कि वर्तमान में ड्राइविंग लाइसेंस का स्मार्ट कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था निक्सी के पास है और सात नवंबर को इसका अनुबंध समाप्त हो रहा है। वहीं अब परिवहन विभाग द्वारा इससे पहले ही टेंडर प्रक्रिया पूरा कर नई व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके बारे में गुरुवार को विभाग ने तमाम शर्तों के साथ 96 पन्नों का नया टेंडर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। टेंडर फार्म भरने की आखिरी तारीख 11 अक्टूबर रखी गई है।
ऐसे घर पहुंचेगा डीएल बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको अपने जिले के आरटीओ कार्यालय में सभी कागजों की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद आपका डाटा परिवहन आयुक्त कार्यालय पहुंचेगा और दूसरे दिन डीएल ऑल इंडिया रजिस्ट्रर में दर्ज हो जाएगा। वहीं तीसरे दिन मुख्यालय से ड्राइविंग लाइसेंस जारी होगा और अगले चार दिनों के भीतर डीएल आपके घर के पते पर पहुंच जाएगा।
समय पर नहीं पहुंचा डीएल तो कंपनी पर जुर्माना आवेदन करने के बाद सात से दस दिन के भीतर यदि डीएल पते पर नहीं पहुंचा और इसकी शिकायत की गई तो कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा। टेंडर में प्रति डीएल प्रतिदिन दस रुपये जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा और ये जुर्माना कंपनी को दिए जाने वाले भुगतान में से काटा जाएगा।
नोएडा एआरटीओ ए.के पांडे ने बताया कि विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया में कुछ बदलाव करने पर विचार किया गया है। जिसके लागू होने के बाद यहां सभी पेपर वर्क पूरा किया जाएगा और लखनऊ से डीएल प्रिंट होकर आवेदकों के पते पर पहुंचेगा।