पंजाब सरकार ने यह नियम निजी क्षेत्र के लिए भी लागू किया है। पंजाब सरकार के जारी आदेश में कहा गया है किर राज्य के किसी भी औद्योगिक, कारोबार, व्यापार या किसी भी अन्य अदरे में काम करने वाले हरियाणा के मतदाता को मत डालने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के मुताबिक 25 मई 2024 को सवैतनिक छुट्टी दी जाएगी।
25 मई को मतदान के मद्देनज़र पंजाब के ज़िला श्री मुक्तसर साहब, बठिंडा, मानसा, संगरूर, पटियाला और साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर में स्थित सरकारी दफ़्तरों/ बोर्डों / कारपोरेशनों/ शैक्षणिक अदारों में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट- 1881 के तहत स्थानीय छुट्टी रहेगी। इस सम्बन्ध में पंजाब सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गयी है।