सबरीमला मंदिरः सुप्रीम कोर्ट पहले करेगा समीक्षा याचिकाओं की सुनवाई
चार दिसंबर को होगी सुनवाई
बता दें कि न्यायमूर्ति ए.के.सीकरी व न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर ने सुनवाई की तारीख चार दिसंबर तय कर दी। न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा कि दो विकल्प हैं, पहला नोटिस जारी किया जाए और आकलन अधिकारी को फिर से मामले को खोलने की अनुमति दी जाए, या दूसरा विकल्प दो-तीन सप्ताह बाद मामले पर सुनवाई की जाए और इस पर फैसला हो।
अधिकारियों को नोटिस जारी नहीं
अदालत ने औपचारिक तौर पर आयकर अधिकारियों को नोटिस नहीं जारी किया, क्योंकि महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि वह अदालत में मौजूद हैं। वहीं, सोनिया गांधी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील पी.चिदंबरम ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा फिर से आकलन के आदेश को प्रभावी नहीं किया जाना चाहिए। इस पर न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। सीकरी ने कहा कि इस मामले में शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाती है, और केस को जल्द खत्म करने के मुद्दे का ख्याल रखा जाएगा।