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सिख दंगा मामला: सीएम अमरिंदर सिंह ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा- पीड़ितों को मिला इंसाफ

locationनई दिल्लीPublished: Dec 17, 2018 04:28:57 pm

Submitted by:

Kaushlendra Pathak

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सज्जन सिंह मामले पर कहा कि दंगा पीड़ितों के साथ अब न्याय हुआ है।

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सिख दंगा मामला: सीएम अमरिंदर सिंह ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा- पीड़ितों को मिला इंसाफ

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। उन्हें 31 दिसंबर तक सरेंडर करने के लिए कहा गया है। वहीं, कोर्ट के इस फैसले का पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि आखिरकार दंगा पीड़ितों को न्याय मिला है।
दंगा पीड़ितों को मिला इंसाफ- अमरिंदर सिंह

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि 1984 में जो दंगा हुआ था, वो देश का सबसे बुरा और भयानक दंगा था। लोगों का जिस तरह से कत्‍लेआम किया गया वह दहला देने वाला था। इसके श्‍ािकार हुए लोग न्‍याय का वर्षों से इंतजार कर रहे थे और अाखिरकार उनका इंतजार खत्‍म हुआ। उन्होंने कहा कि अब पीड़ितों को इंसाफ मिला है। लेकिन, दंगों की टीस कभी खत्म नहीं होनेवाली है। हालांकि, अमरिंदर सिंह ने इन दंगों में गांधी परिवार और कांग्रेस के शामिल होने से साफ इनकार किया है। उन्‍होंने इस तरह के आरोप लगाने के लिए प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल की कड़ी निंदा की। उन्‍होंने कहा कि दोनों भाजपा के अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस और गांधी परिवार का नाम इस मामले में घसीट रहे हैं।
सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा

गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दंगा भड़काने और साजिश रचने के मामले में दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। उन्हें अब 31 दिसंबर तक सरेंडर करने के लिए कहा गया है। उम्रकैद के अलावा सज्जन कुमार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा बाकी दोषियों को जुर्माने के तौर पर एक-एक लाख रुपये देने होंगे।
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