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पेट्रोल-डीजल पर लग गया GST, अंतिम तिथि पर काउंसिल को लेना है फैसला

बुधवार को केन्द्र सरकार ने संसद को बताया कि पेट्रोलियम पदार्थों पर संवैधानिक रूप से वस्तु एंव सेवा कर (GST) के दायरे में शामिल कर लिया गया है।

नई दिल्लीJul 19, 2018 / 02:47 pm

Ashutosh Verma

Petrol diesel

पेट्रोल-डीजल पर लग गया GST, अंतिम तिथि पर काउंसिल को लेना है फैसला

नई दिल्‍ली। संसद का माॅनसून सत्र प्रारंभ हो चुका है। माॅनसून सत्र के प्रारंभ में ही केन्द्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। बुधवार को केन्द्र सरकार ने संसद को बताया कि पेट्रोलियम पदार्थों पर संवैधानिक रूप से वस्तु एंव सेवा कर (GST) के दायरे में शामिल कर लिया गया है। हालांकि पेट्रोल-डीजल पर जीएसटी की दरें कब से लागू होंगी, अभी इसपर जीएसटी काउंसिल का अंतिम फैसला लेना बाकी है।


जीएसटी काउंसिल को लेना है अंतिम फैसला
बता दें कि जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों के वित्तमंत्री शामिल हैं आैर अब इसपर उन्हें ही अंतिम फैसला लेना है। बुधवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 279 A (5) में कहा गया है कि जीएसटी काउंसिल पेट्रोलियम क्रूड आॅयल, डीजल, मोटर स्प्रिट, प्राकृतिक गैस आैर विमान तेल (एटीएफ) पर जीएसटी लागू करने की तारीख की सिफारिश करेगी। प्रधान ने कहा कि इस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों को संवैधानिक रूप से जीएसटी के दायारे में लाया गया है।


तेल कंपनियां हर दिन तय करती हैं पेट्रोल-डीजल का दाम
हालंकि अभी भी पेट्रोलियम पदार्थों पर जीएसटी लगाने की अंतिम तिथि पर फैसला जीएसटी काउंसिल को लेना है। जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों आैर केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त या काराधन प्रभारी मंत्री शामिल है। गौरतलब है कि पिछले काफी समय से पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम को देखते हुए इसे जीएसटी के दायरे में लाने की बात की जा रही है। इस मसले पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार ने पेट्रोल आैर डीजल के कीमतों को निर्धारण क्रमशः 26 जून 2010 आैर 19 अक्टूबर से बाजार के हवाले कर दिया है। तभी से देश के सभी तेल विपणन कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के अधार पर तय करती है।

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