पुलिस द्वारा नहीं की गई कोई कार्रवाई
बताया जा रहा है कि नोटिस जारी करने आदेश अयोध्या प्रेस क्लब के अध्यक्ष महेंद्र त्रिपाठी याचिका पर न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की बेंच ने दिया है। अधिवक्ता चन्दन श्रीवास्तव ने याची की तरफ से दलील दी थी कि हनुमान गढ़ी मंदिर के पास हनुमत संस्कृत महाविद्यालय में अवैध पार्किंग स्टैंड चलाया जाता था। जिसके संबंध में पुलिस से कई बार शिकायत भी की गई थी लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।
आरोपियों द्वारा विवेचक का ट्रांसफर ही करवा दिया
जब इस मामले की शिकायत मैजिस्ट्रेट से की गई तो उन्होंने रामजन्म भूमि थाने मे मामला दर्ज करने का आदेश भी दिया था लेकिन इस मामले के दैरान महेंद्र को कई तरह से धमकाया भी गया। जब मामले को लेकर कार्रवाई शुरू हो गई तो इस पर आरोपियों द्वारा विवेचक का ट्रांसफर ही करवा दिया गया और नए विवेचक द्वारा 9 दिन में ही फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी गई।
हाईकोर्ट में याचिका दाखिल
जब महेंद्र रिपोर्ट के विरोध में निचली अदालत गए तब तक कोर्ट ने भी फाइनल रिपोर्ट स्वीकार कर ली थी। फिर न्याय के लिए फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय में रिविजन दाखिल किया लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिस पर हाईकोर्ट ने महंतों को नोटिस जारी करने का आदेश दे दिया है।