नीलामी प्रक्रिया निरस्त करने के आदेश
राजस्थान हाईकोर्ट (rajasthan highcourt) ने इलाहाबाद बैंक (bank of allahabad) की ओर से घोड़ों का चौक में एक मकान की नीलामी प्रक्रिया निरस्त करने के आदेश दिए हैं।
नीलामी प्रक्रिया निरस्त करने के आदेश
जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (rajasthan highcourt) ने इलाहाबाद बैंक (bank of allahabad) की ओर से घोड़ों का चौक में एक मकान की नीलामी प्रक्रिया निरस्त करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश पुष्पेंद्रसिंह भाटी की एकलपीठ ने नवनीत सोलंकी की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश दिए। याची के अधिवक्ता प्रवीण दयाल दवे ने कोर्ट को बताया कि इलाहाबाद बैंक सर्फेसी एक्ट का दुरुपयोग कर रहा है और पारदर्शी प्रक्रिया नहीं अपना रहा है। एक ऐसे समाचार पत्र में नीलामी का नोटिस प्रकाशित करवाया गया, जिसकी सूचना आम व्यक्ति तक नहीं पहुंचती। इसके पीछे याची से जानकारी छिपाने की मंशा झलकती है, यह याची के अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने याची को सात दिन में बकाया राशि जमा करवाने के निर्देश दिए और बैंक को विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए बंधक दस्तावेज रिलीज करने के आदेश दिए। कोर्ट ने नीलामी प्रक्रिया को शून्य करार देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया।
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