प्रदेश भर में 33 हजार पॉश मशीन लगेगी। टैंकर भी डीजी लॉक होंगे। पहले लेवल प्रिंटिंग डिस्टलरी कराती थी लेकिन अब थर्ड पार्टी करेगी। इस पर करीब 700 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन होती है तो शराब की कीमत बढ़ सकती है। बता दें कि जो लोग बार लाइसेंस लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आबकारी विभाग की प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बाद उनको बार लाइसेंस के लिए भी आनलाइन आवेदन करना होगा।
नई नीति के तहत बीयर बार लाइसेंस के बदले गए थे 85 साल पुराने नियम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आबकारी विभाग की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के फैसले से पूरे प्रदेश में हड़कम्प मचा हुआ है। आवकारी विभाग की ऑनलाइन प्रक्रिया होने पर लोगों को बार लाइसेंस के लिए भी आनलाइन आवेदन करना होगा। बता दें कि आबकारी विभाग ने नई नीति के तहत बीयर बार लाइसेंस के 85 साल पुराने नियम को बदलकर बीयर बार लाइसेंस धारकों को जोरदार झटका दिया था। बीयर बार लाइसेंस के 85 साल पुराने नियम को बदलने के साथ ही बीयर बार लाइसेंस के नवीनीकरण प्रक्रिया को भी 1 अप्रैल 2019 से खत्म करने का निर्णय लिया था। यानि अब आबकारी विभाग के बदलाव के बाद 1 अप्रैल 2019 से बीयर बार लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।
बार लाइसेंस के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन
अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में बियर बार खोलना चाहता है तो सबसे उसको अपने जिले के आबकारी विभाग अधिकारिक वेबसाइट पर बार लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आबकारी विभाग की वोबसाइट पर आपको एक बार लाइसेंस का आवेदन फार्म भरना होगा। उस फार्म में आपको पूर्ण दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान-पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता संख्या आदि की पूरी जानकारी ऑनलाइन भरनी होगी। इसके बाद जब सरकार द्वारा पूरी कार्रवाई के बाद अनुमति मिल जाएगी तब आप बियर बार खोल पाएंगे।