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जयपुर

क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी के नए रजिस्टे्रशन पर रोक

अब से राज्य में क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों का नया पंजीयन नहीं होगा। यहां तक कि प्रदेश की 387 निष्क्रिय क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों को भी अवसायन में लाकर पंजीयन रद््द करने की कार्रवाई की जाएगी।

जयपुरOct 11, 2019 / 07:17 pm

Chandra Shekhar Pareek

रजिस्ट्रार, सहकारिता डॉ. नीरज के. पवन ने शुक्रवार को खंडीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, जिलों के उप रजिस्ट्रार एवं क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी क्रेडिट सोसाइटियों की ऑडिट विभागीय ऑडिटर से करवाई जाएगी। किसी भी पंजीकृत सीए से ऑडिट मान्य नहीं होगी।
जमा पर मिलेगा एक्सट्रा ब्याज
उन्होंने कहा कि सभी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटियां अपनी डिपोजिट केन्द्रीय सहकारी बैंक या अपेक्स बैंक में 31 अक्टूबर तक जमा कराएंगी ऐसी डिपोजिट पर इन बैंकों की ओर से 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा।
सिर्फ सहकारी बैंक में रहेगा पैसा
जिन सोसाइटियों ने दूसरे बैंकों में डिपोजिट करा रखी है, उनकी सूचना देनी होगी तथा डिपोजिट पूर्ण होने पर उसे सहकारी बैंक में जमा कराना होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि एजेंट के आधार पर कार्य करने वाली क्रेडिट सोसाइटियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जोखिम वाले निवेश से निकलें
रजिस्ट्रार ने कहा कि रियल स्टेट एवं अन्य जोखिम वाले निवेश को सोसाइटियां तुरंत ही विड्रा करे। उन्होंने निर्देश दिए कि 14 नवंबर तक सभी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटियों की सूचनाएं पोर्टल पर अपलोड की जाए।
धोखाधड़ी से मिशन को धक्का
उन्होंने कहा कि कुछ क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटियों की ओर से आम जनता के साथ जो धोखाधड़ी की गई, उससे राज्य के सहकारिता आंदोलन को धक्का लगा है। उन्होंने उप रजिस्ट्रार को निर्देश दिए कि सोसाइटियों के खिलाफ अनियमितता की सूचना होने पर एसओजी को भी सूचित करे।

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