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जबलपुर

लोकसभा चुनाव 2019 से पहले किसानों को दी राहत

समितियों के लिए बना नया नियम, किसानों को राहत

जबलपुरApr 07, 2019 / 02:06 am

reetesh pyasi

saharanpur

kisan

जबलपुर। जिले में गेहूं खरीदी की प्रक्रिया में किसानों को राहत मिलेगी। नए नियमों के तहत यदि कोई किसान खरीदी केंद्र पर आता है और उसका टोकन कट गया, तो 48 घंटे के भीतर अनाज की खरीदी समिति को करनी पडेग़ी। ऐसा नहीं करने पर समिति प्रबंधक से लेकर ऑपरेटर को भी जिम्मेदार माना जाएगा। किसान के लिए भी शर्त रखी गई है कि वह इस अवधि में खरीदी केंद्र पर जरूर रहे। यह नियम जिले में लागू कर दिया गया है। गेहूं की खरीदी पांच अप्रैल से शुरू हुई है।
इस साल बम्पर पैदावार होने के कारण जिला प्रशासन ने करीब साढ़े चार लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए 73 खरीदी केंद्र तय किए गए हैं। लेकिन, किसानों की परेशानी है कि कम्प्यूटर से उनका टोकन, तो कट जाता है, लेकिन अनाज का उपार्जन नहीं हो पाता। धान के समय यही स्थिति थी। कई किसान ऐसे हैं जिनकी उपज अब तक समिति ने नहीं ली है।

समिति प्रबंधक की जिम्मेदारी तय-
जिले के जिन खरीदी केंद्रों में यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उनमें देरी के लिए समिति प्रबंधक से लेकर स्टाफ भी जिम्मेदार रहेगा। समिति किसान का टोकन काटती है, तो तय अवधि में उसे उपार्जन करना होगा। ऐसा नहीं होने पर समिति प्रबंधक को नोटिस और ऑपरेटर को सेवा से पृथक करने की कार्रवाई की जा सकती है। बार-बार शिकायत पर प्रबंधक को निलम्बित भी किया जाएगा।
यह है स्थिति

73 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं जिले में।
4.5 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य।
54 हजार से अधिक किसानों ने कराया पंजीयन।
1840 रुपए गेहंू का समर्थन मूल्य किया तय।
35 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गेहूं की खरीदी।
गेहूं खरीदी केंद्रों के लिए नया नियम लागू किया गया है। इसमें टोकन कटने के 48 घंटे में गेहूं का उपार्जन समिति को करना पडेग़ा। ऐसा नहीं होने पर समिति और समिति प्रबंधक पर कार्रवाई की जाएगी।
सीएस जादौन, जिला आपूर्ति नियंत्रक
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