scriptमप्र में नया नियम लागू : बिजली बिल नहीं चुकाने पर होगी कुर्की की कार्रवाई | MPEB New rules 2023 : Auction will be taken for non-payment of bill | Patrika News
जबलपुर

मप्र में नया नियम लागू : बिजली बिल नहीं चुकाने पर होगी कुर्की की कार्रवाई

मप्र में नया नियम लागू : बिजली बिल नहीं चुकाने पर होगी कुर्की की कार्रवाई
 

जबलपुरFeb 23, 2023 / 11:10 am

Lalit kostha

electricity-graphics.jpg

electricity

जबलपुर. कमर्शियल बिजली का उपयोग करने वाले बड़े बकायादारों को मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के अंतर्गत जबलपुर संचारण एवं संधारण वृत्त ने नोटिस जारी किया है। इसमें उन्हें जल्द से जल्द बिल जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली बिल जमा नहीं कराने पर उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

संचारण एवं संधारण विभाग ने जारी किया नोटिस
बकायादार कमर्शियल उपभोक्ताओं के खिलाफ होगी

संचारण एवं संधारण वृत्त के अधीक्षण अभियंता नीरज कुचया ने बताया कि वृत्त के अंतर्गत आने वाले पनागर नगर पालिका, भेड़ाघाट व बरेला नगर परिषद के कई उपभोक्ताओं को नोटिस दिए गए हैं, यह सभी कमर्शियल उपभोक्ता हैं। उन्होंने लम्बे समय से बिजली बिल जमा नहीं किया है। ऐसे करीब एक हजार से अधिक उपभोक्ताओं पर डेढ़ करोड़ से अधिक बिल बकाया है। सिहोरा और पाटन संभाग में बुधवार को 1700 बकायादारों की बिजली लाइन काटी गई।

 

electricity bill

अधीक्षण अभियंता कुचया ने बताया कि ऐसे उपभोक्ता जिनका पूर्व में विजिलेंस सतर्कता द्वारा बिजली चोरी अथवा लाइन काटे जाने के बाद विद्युत का उपयोग करते पाए जाने पर पंचनामा की कार्यवाही की गई थी एवं उनके द्वारा पंचनामा की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे समस्त उपभोक्ताओं को प्रकरण न्यायालय में पेश किया गए हैं। साथ ही जमा नहीं की गई राशि पर 16 फीसदी वार्षिक दर से ब्याज की गणना कर वसूली की कार्रवाई की जाएगी। जिन उपभोक्ताओं द्वारा बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद विद्युत बिल का भुगतान नहीं किया गया है ऐसे उपभोक्ताओं के लिए उनकी अचल संपत्ति कुर्की के नोटिस जारी किए गए हैं।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो