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डीजीसीए का आदेश – लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त किया यूरिन तो लगेगा 50,000 का जुर्माना

न्‍यूयॉर्क से दिल्‍ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में नशे में धुत एक यात्री ने कुछ ऐसा किया था की जिसे भी इस बात पता चली वो सन्न रह गया।

नई दिल्लीSep 03, 2018 / 01:28 pm

manish ranjan

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डीजीसीए का आदेश – लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त किया यूरिन तो लगेगा 50,000 का जुर्माना

नई दिल्ली। न्‍यूयॉर्क से दिल्‍ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में नशे में धुत एक यात्री ने कुछ ऐसा किया था की जिसे भी इस बात पता चली वो सन्न रह गया। दरअसल नशे में धुत एक शख्‍स ने महिला यात्री की सीट पर पेशाब कर दिया था। जैसे ही ये बात सबके सामने आई हर जगह खलबली मच गई। इस बात के मीडिया में आते ही विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सभी एयरलाइंस और एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स को यह निर्देश दिया है की अगर कोई प्लेन से अगर कचरा या मल नीचे जमीन पर गिरा तो एयरलाइंस को 50 हजार रुपए जुर्माना देना होगा।

मल-मूत्र गिराने पर लगेगा 50 हजार जुर्माना
डीजीसीए ने यह निर्देश नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के एक ऑर्डर के बाद दिया हैं। लेकिन एविएशन रेग्युलेटर का मानना है की यह आदेश थोड़ा सख्त है। इसलिए उन्होंने एनजीटी से उसका ऑर्डर रिव्यू करने को कहा है। जबतक ऑर्डर रिव्यू नहीं होता तबतक सभी एयरलाइंस को इस निर्देश का पालन करना होगा। डीजीसीए डायरेक्टर (एयरक्राफ्ट इंजिनियर) अमित गुप्ता द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक, फाइनल ऑर्डर न आने तक कोई भी एयरलाइंस टेक ऑफ या लैंडिंग के वक्त या एयरपोर्ट के आसपास मल-मूत्र नहीं फेंक सकती। इस निर्देश का पालन न होने पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। जारी ऑर्डर सभी घरेलू एयरलाइंस, भारत से और भारत के लिए उड़ान भरनेवाले विदेशी प्लेन्स, राज्य सरकारों, प्राइवेट ऑपरेटर्स पर लागू होगा।

एनजीटी के पास आई कई शिकायते
हालांकि लैंडिंग के वक्त , एयरपोर्ट के आसपास और घरों के ऊपर मल-मूत्र फेंकने का यह कोई पहला मामला नहीं हैं। पहले भी कई लोगों ने मल-मूत्र को घरों पर फेंक जाने को लेकर एनजीटी को कई बार शिकयात की हैं। इसी को लेकर एनजीटी ने यह कदम उठाया हैं। हाल ही में इस मामले पर दिल्ली के वसंत कुंज में रहनेवाले एक शख्स ने एनजीटी में शिकायत दर्ज करवाई थी कि लैंडिंग से पहले एक प्लेन ने उनके घर के ऊपर मल फेंक दिया था।

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