यूपी के इस काॅलेज प्राचार्य पर विजिलेंस ने कसा शिकंजा, सरकार के आदेश पर दर्ज हुआ केस
विजिलेंस जांच में आय से अधिक संपत्ति का खुलासा
गोरखपुर के सबसे पुराने काॅलेज सेंट एंड्रयूज काॅलेज के प्राचार्य डाॅ.जेके लाल की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। प्राचार्य डाॅ.जेके लाल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस कैंट थाने में दर्ज किया गया है। शासन का निर्देश मिलने के बाद विजिलेंस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। विजिलेंस मामले की जांच कर रही है।
गोरखपुर शहर का सेंट एंड्रयूज डिग्री काॅलेज शहर के सबसे पुराने काॅलेजों में शुमार है। अल्पसंख्यक संस्था के रूप में यूजीसी से मान्यता प्राप्त यह काॅलेज एक स्वायत्त काॅलेज है। कुछ माह पूर्व इस काॅलेज के प्राचार्य डाॅ.जेके लाल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। डाॅ.लाल कुशीनगर के कप्तानगंज के मूल निवासीस हैं। वर्तमान में वह गोरखपुर शहर के शाहपुर क्षेत्र स्थित बशारतपुर में रहते हैं।
आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिलने के बाद शासन ने इनके खिलाफ विजिलेंस को जांच सौंप दी थी। विजिलेंस ने विभिन्न बिंदुओं पर क्रमवार शिकायतों की जांच पड़ताल की। इस बाबत उन्होंने आरोपी से भी कई बार पूछताछ की। विजिलेंस के अनुसार जांच में तमाम आरोप के बिंदु सही पाए गए। जांच रिपोर्ट के अनुसार डाॅ. जेके लाल एक लोकसेवक के रूप में कार्यरत रहते हुए एक निर्धारित अवधि में आय के समस्त स्रोतों से करीब एक करोड़ पंद्रह लाख पैसठ हजार की आय दिखा सके हैं। जबकि जांच में यह साफ हुआ है कि इस दौरान डाॅ.जेकेलाल ने विभिन्न परिसंपत्तियों को अर्जित करने, खर्च आदि पर करीब दो करोड़ चालीस लाख तिहत्तर हजार से अधिक धन खर्च किए हैं। जांच रिपोर्ट के अनुसार प्राचार्य ने आय से करीब सवा करोड़ रुपये 12408169 रुपये अधिक खर्च किए हैं। विजिलेंस रिपोर्ट के अनुसार प्राचार्य के पास सवा करोड़ से अधिक धनराशि के आय का कोई स्रोत ज्ञात नहीं हो सका है न ही पूछने पर डॉ. जेके लाल द्वारा संतोषजनक जवाब ही दिया।
सूत्रों के अनुसार विजिलेंस ने 23 मार्च 2018 को अपनी जांच रिपोर्ट शासन को भेजी। शासन ने इस मामले में केस दर्ज करने की अनुमति दे दी। फिर विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज करने के लिए एसएसपी गोरखपुर को तहरीर दिया। एसएसपी के निर्देश पर कैंट पुलिस ने प्राचार्य डॉ. जेके लाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत भ्रष्टाचार से अर्जित सम्पत्ति की व्याख्या नहीं कर पाने पर धारा 13 (1) (म) और लोक सेवक द्वारा घूस लेने का आदती होने की 13 (2) के तहत केस दर्ज किया है।
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