आरोपी जावेद खान के गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रामधारी यादव, राजेश कुशवाहा समत तमाम कार्यकर्ता कोतवाली पहुंच गए। दरअसल 13 फरवरी को सपा नेता व पूर्व मंत्री ओमप्रकाश सिंह के करीबी समाजवादी कार्यकर्ता जावेद खान सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी किया था। जिसको लेकर हिन्दू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष अमित सिंह व कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताते हुए जावेद खान के खिलाफ मामला दर्ज करा कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे।
गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस से 14 फरवरी को सुबह 10 तक का समय मांगा था। सुबह 10 बजे तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हिन्दू युवा वाहिनी के सदस्यों ने कोतवाली के सामने सड़क जाम कर धरने पर बैठ गए थे। जब हिन्दू युवा वाहिनी के सदस्यों ने जावेद खान की गिरफ्तारी की मांग की खबर जब पूर्व मंत्री ओमप्रकाश सिंह को हुई तो पूर्व मंत्री खुद जावेद खान को अपने साथ लेकर कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए पहुंच गए। लेकिन एसीजेएम कोर्ट में साक्ष्य के अभाव में 18 तारीख को साक्ष्य के साथ पुलिस को पेश होने का आदेश दे दिया। 18 फरवरी को जावेद खान को पेश होना था। लेकिन हिन्दू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता कोर्ट परिसर में जावेद की गिरफ्तारी के लिए भारी संख्या में पहुंच गए, लेकिन पुलिस जावेद खान को पेश नहीं कर पाई। क्योकि जावेद पुलिस की पकड़ में नहीं था।
20 फरवरी को आरोपी जावेद खान कोर्ट में पेश होने वाला था कि उससे पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सपा कार्यकर्ता जावेद खान के गिरफ्तार होने की सूचना जब समाजवादी पार्टी के लोगों को हुई तो आरोपी जावेद खान से मिलने, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रामधारी यादव, राजेश कुशवाहा समेत तमाम सपा कार्यकर्ता कोतवाली पहुंच गए और कोतवाल पर कोर्ट में जल्द पेश करने की अपील करने लगे।
इस दौरान सपा नेताओं ने कहा कि अगर जावेद खान को जल्द कोर्ट में पेश नहीं किया गया तो समाजवादी कार्यकर्ता आंदोलन करने को बाध्य होंगे। वहीं सीओ सिटी महिपाल पाठक ने बताया कि जावेद नाम के शख्स ने मुख्यमंत्री के ऊपर फेसबुक अभद्र टिप्पणी किया था, जिसमें कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी खान जावेद पर धारा 153 बी 502, 505 आईपीसी 67 आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले जावेद खान पर अन्य आपराधिक मामले गहमर थाने में 323, 504,447,341,354 ख के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है।