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गाज़ियाबाद

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी का कोर्ट ने इस अनोखी शर्त पर निरस्त कर दिया वारंट, जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

छह माह से कोर्ट में उपस्थित न होने पर जारी किए थे गैर जमानती वारंट

गाज़ियाबादMar 11, 2019 / 03:20 pm

Nitin Sharma

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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी का कोर्ट ने इस अनोखी शर्त पर निरस्त कर दिया वारंट, जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

गाजियाबाद।आप ने अब तक कोर्ट के कर्इ आदेश सुने होंगे, लेकिन गाजियाबाद में अदालत ने नाबालिग के अपहरण आैर दुष्कर्म के आरोपी काे एक एेसा आदेश सुनाया। जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल कोर्ट ने मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को पांच पौधे लगाने की शर्त पर निरस्त कर दिया।मीडिया रिपोर्टस के अनुसार आरोपी से आदेश पालन के संबंध में एक एफिडेविट भी जमा करने का फरमान सुनाया।

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नाबालिग से अपहरण के बाद दुष्कर्म आरोपी है शख्स

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गाजियाबाद के लोनी निवासी राजू उर्फ कल्लू के खिलाफ नाबालिग के साथ अपहरण आैर दुष्कर्म का आरोप है। आरोपी पर पिछले चार साल से यह मामला चल रहा है। लेकिन पिछले छह माह से आरोपी राजू छह महीने से ट्रायल के दौरान कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इसी के चलते विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रेक राकेश वशिष्ठ ने राजू के उपस्थित न होने पर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था।

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पांच पौधे लगाने की शर्त पर वापस ले लिया वारंट

बताया जा रहा है कि आरोपी राजू ने गैर जमानती वारंट जारी होने पर अदालत में अर्जी दाखिल कर वारंट वापस करने की गुहार लगार्इ। जिसके बाद अदालत ने उन्हें पांच पौधे लगाने का आदेश देकर राजू के वारंट वापस ले लिये। पौधे लगाने के आदेश को सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ने आरोपी को एक हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिये।

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