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चेकबुक आैर ATM निकासी पर नहीं देना होगा GST, लेकिन महंगा पड़ सकता है देर से क्रेडिट बिल का भुगतान करना

अब आपको बैंकों से ATM से पैसे निकालने आैर चेकबुक जैसी सुविधाआें के लिए किसी भी तरह का कोर्इ जीएसटी नहीं देना होगा।

नई दिल्लीJun 04, 2018 / 10:57 am

Ashutosh Verma

Cheque

चेकबुक आैर ATM निकासी पर नहीं देना होगा GST, लेकिन महंगा पड़ सकता है देर से क्रेडिट बिल का भुगतान करना

नर्इ दिल्ली। जीएसटी को लेकर अब अाम जनता को एक बड़ी राहत की खबर मिली है। अब आपको बैंकों से ATM से पैसे निकालने आैर चेकबुक जैसी सुविधाआें के लिए किसी भी तरह का कोर्इ जीएसटी नहीं देना होगा। क्योंकि बैंक के तरफ से अपने ग्राहकों के मिलने वाले इन सेवाआें को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। लेकिन यदि आप अपने क्रेडिट बिल के भुगतान में देरी करते हैं तो इसपर लगने वाले विलंब शुल्क पर जीएसटी देना होगा। वहीं इसके साथ ही अनिवासी भारतीयों द्वारा बीमा खरीद पर भी जीएसटी लगेगा।

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राजस्व विभाग ने दी स्पष्टीकरण

अब आपको प्रतिभूतिकरण, डेरिवेटिव्स आैर वायदा सौदों से जुड़े किसी भी तरह के लेन-देन पर जीएसटी नहीं देना होगा। रविवार को राजस्व विभाग ने बैंकिंग, बीमा आैर शेयर ब्रोकर सेवाअों पर जीएसटी लागू होने के संबंध में इस बात का स्पष्टीकरण दिया। पिछले कुछ दिनों से इस बात को लेकर बार-बार सवाल उठाए जा रहे थे जिसके बाद प्रश्नों का निवारण करते हुए राजस्व विभाग ने इस बात की जानकारी दी है।

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वित्तीय विभाने मांगी थी जानकारी

आपको बता दें कि पिछले माह ही वित्तीय विभाग ने राजस्व विभाग से संपर्क कर इस बारे में स्पष्ट जानकारी मांगी थी। इस पर बात करते हुए पीडब्ल्यूसी में कार्यरत एक अधिकारी के मुताबिक, FAQ एक महत्वपूर्ण आैजार है। क्योंकि जीएसटी के दृष्टिकोण से वित्तीय सेवाआें को सबसे जटिल माना जाता है। इस लिहाज से FAQ आम लाेगों आैर कारोबारियों को इससे काफी मदद मिलती है।

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